Rajasthan High Court Denies Relief to Naresh Meena, Rejects Bail Petition, Decision in Next Hearing!"

राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को नहीं दी राहत, जमानत याचिका खारिज; अगली सुनवाई में फैसला!

Rajasthan High Court Denies Relief to Naresh Meena, Rejects Bail Petition, Decision in Next Hearing!

Rajasthan High Court Denies Relief to Naresh Meena, Rejects Bail Petition, Decision in Next Hearing!

जयपुर, 15 जनवरी: Naresh Meena's Bail Petition Rejected by Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है, जब उन्हें जमानत नहीं मिली। बुधवार को हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। इसके बाद, पुलिस को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया गया।

अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद
नरेश मीणा को समरावता गांव में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

नरेश मीणा के वकील का तर्क
नरेश मीणा के वकील डॉ. महेश शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि जब समरावता में हिंसा हुई, तब नरेश मीणा पहले से ही पुलिस हिरासत में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेश मीणा के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि नरेश मीणा मुख्य आरोपी हैं, तो उन्हें हिंसा भड़काने का आरोप क्यों नहीं लगाया जा सकता?

आगे का फैसला आगामी सुनवाई में
इस घटनाक्रम ने नरेश मीणा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और आगामी सुनवाई के बाद ही इस मामले का आगे का फैसला किया जाएगा।