Rajasthan Government Unveils New Excise Policy, Major Relief for Shop and Hotel-Bar Operators

राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति से बदला खेल, दुकानदारों और होटल-बार संचालकों को मिली बड़ी राहत!

Rajasthan Government Unveils New Excise Policy, Major Relief for Shop and Hotel-Bar Operators

Rajasthan Government Unveils New Excise Policy, Major Relief for Shop and Hotel-Bar Operators

जयपुर, 31जनवरी: Rajasthan Unveils New 4-Year Excise Policy with Key Changes: राजस्थान सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति जारी कर दी है, जो पहली बार चार साल के लिए एक साथ लागू की गई है। इस नीति में हर वर्ष गारंटी राशि में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दुकानों की संख्या 7665 यथावत रखी है, लेकिन इस बार सरकार छोटे-छोटे ठेकेदारों की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करेगी, जिससे क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बजाय पुराने ढांचे को प्राथमिकता दी गई है।

होटल और बार संचालकों को राहत
होटल और बार संचालकों को राहत देते हुए, सरकार ने न्यूनतम कमरे की संख्या को 20 से घटाकर 10 कर दिया है, जिससे छोटे होटल और बार संचालकों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी अब बार खोलने की अनुमति दी जाएगी। नीति में मौजूदा दुकान संचालकों को एक बार फिर नवीनीकरण का अवसर दिया गया है, जबकि अन्य दुकानों की नीलामी ई-बिड के माध्यम से की जाएगी। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।

नीति की समीक्षा और नवीनीकरण
आने वाले सालों में प्रत्येक दिसंबर-जनवरी में नीति के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें कुछ प्रावधानों को बनाए रखने, हटाने या बदलने का निर्णय लिया जाएगा। नीति में यह भी कहा गया है कि जिले में 70 प्रतिशत दुकानों और समूह में शामिल सभी दुकानों के नवीनीकरण पर सहमति होने पर मौजूदा अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025-26 के लिए संचालन का अवसर दिया जाएगा।

मदिरा कीमतों में वृद्धि की संभावना
इसके अलावा, नई नीति में मदिरा की मात्रा को नियंत्रित रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन टैक्स की राशि को बढ़ाया जा सकता है। देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित शराब की कीमत में 4 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है, जबकि पव्वों की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा। बीयर के लिए दो श्रेणियाँ होंगी, माइल्ड और स्ट्रांग बीयर, जिनकी अलग-अलग आबकारी ड्यूटी होगी।

रोजगार सृजन और प्रक्रिया का सरलीकरण
नई नीति में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उत्पादन इकाइयों और बार से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, सभी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस और परमिट को ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। इथेनॉल उत्पादन इकाइयों (डिस्टिलरीज) को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस फीस को घटाकर 5 से 8 लाख रूपए सालाना किया गया है।

राज्य की आर्थिक मजबूती में योगदान
इस नई आबकारी नीति के तहत राजस्थान सरकार ने मद्य उद्योग के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे राज्य की आर्थ‍िक स्थिति को भी मजबूती मिल सकती है।