Sacrilege case Punjab: बेअदबी के खिलाफ राघव चड्ढा का बड़ा कदम

बेअदबी के खिलाफ राघव चड्ढा का बड़ा कदम

Sacrilege case Punjab

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-बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन की मांग की

-हमारे लिए गुरु साहिबान के आदर-सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, सर कटा सकते हैं लेकिन बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते - राघव चड्ढा

-बेअदबी पर चर्चा के लिए राज्यसभा के कार्य स्थगन का दिया नोटिस, अध्यक्ष ने बहस कराने से किया इंकार तो राघव चड्ढा ने विरोध करते हुए गांधी स्टैचू के समक्ष बैठे धरने पर

-सदन को इंडियन पेनल कोड (आईपीसी) के धारा 295 में संशोधन करने पर करना चाहिए विचार- राघव चड्ढा 

चंडीगढ़, 16 दिसंबर: Sacrilege case Punjab: आम आदमी पार्टी(आप) के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा(Rajya Sabha MP Raghav Chadha) ने बेअदबी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को राघव चड्ढा ने बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए संसद में बेअदबी से संबंधित आईपीसी की धारा(IPC section related to sacrilege) में संशोधन कर सख्त बनाने की मांग की।

उन्होंने राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन से संबंधित नियम 267(Rule 267 related to conduct of business) के अंतर्गत शुक्रवार को राज्यसभा में सूचीबद्ध कार्यों के निलंबन के लिए सदन में नोटिस दिया। सभापति ने जब बेअदबी पर चर्चा कराने से इंकार किया तो राघव चड्ढा ने इसका विरोध किया। फिर वह संसद भवन के बाहर गांधी स्टैचू के सामने धरने पर बैठ गए और बेअदबी पर चर्चा कराने की मांग करने लगे।

सभापति को दिए अपने लिखित नोटिस में चड्ढा ने कहा कि यह सदन नियम 29 के तहत सूचीबद्ध कार्य निलंबित(scheduled tasks suspended) कर बेअदबी के बढ़ते मामलों पर चर्चा करे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से दुनियाभर में रह रहे पंजाबीयों में भारी गुस्सा और रोष है।

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हमारे लिए हमारे गुरु साहिबान के आदर और सम्मान से बढ़कर कुछ नही है। हम अपना शीश कटा सकते हैं। अपनी जान दे सकते है, लेकिन गुरु साहिब की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ वर्षों में  असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार पंजाब में गुरु साहिब की बेअदबी की कोशिशें हुई। 2015 में बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गई। फिर लुधियाना में पवित्र श्रीमद भागवत गीता की बेअदबी हुई। मुकद्दस कुरान की भी बेअदबी की घटनाएं सामने आई। 

बेअदबी से संबंधित आइपीसी की धारा 295 और 295A में इस अपराध के लिए तय की गई सजा इतनी कम है कि ऐसे संगीन अपराध को अंजाम देने वालों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं। इसलिए इस कानून में शीघ्र संशोधन कर सख्त बनाने की जरूरत है, ताकि बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास या उससे भी कड़ी सजा दी जा सके। इसलिए, इस सदन को इंडियन पेनल कोड(आईपीसी) के धारा 295 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए।

राघव चड्ढा ने लिखा कि पंजाब भाईचारे और एकता की मिसाल दुनिया के सामने हमेशा से पेश करते आया है। इसलिए मैं सदन से यह मांग करता हूं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मकसद से बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए इससे संबंधित कानून को और सख्त बनाया जाए।

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