Punjab New Corona Guidelines: पंजाब में एंट्री को लेकर ये नियम, स्कूल-कॉलेज और कोचिंग को लेकर बड़ा फैसला
Punjab New Corona Guidelines
Punjab New Corona Guidelines : पंजाब में कोरोना वायरस पर नई गाइडलाइन्स जारी हो गई हैं| पंजाब सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन्स में राज्य के स्कूलों-कॉलेजों में सभी क्लासों के संचालन की अनुमति दे दी है| आइये कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कोरोना पर पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन्स|
- सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टैन्सिंग अनिवार्य है| इसके अलावा यह निर्देश है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में जो मास्क पहने न दिखे, उसका काम न किया जाए| उसे सर्विस न दी जाए|
- किसी कार्यक्रम में भीड़ वहां की जगह की 50% क्षमता के अनुसार होगी|
- पंजाब में स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स या जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं, सब जगह अब सभी प्रकार की क्लासें लग सकेंगी| बस कोरोना के नियमों का ख़ास ध्यान रखना होगा| इसके अलावा फिजिकल क्लास में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अगर 15 साल के ऊपर हैं तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी होनी चाहिए| न लगी हो तो उन्हें लगवाने की सलाह दी जाए|
- पंजाब में बार, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, माल्स, रेस्टोरेंट, स्पा, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, म्यूजियम इत्यादि का संचालन 75% क्षमता के साथ किया जा सकता है|
- AC बसें 50% क्षमता के साथ चल सकेंगी|
- पंजाब में एंट्री उन्हीं की होगी जिनके पास या तो कोरोना के दोनों टीकों का प्रमाण पत्र होगा या फिर उनके पास 72 घटें से कम पुरानी RTPCR रिपोर्ट होगी| अगर ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं तो मौके पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जायेगा|