पत्नी ऑफिस में फोन कर-करके पति की पूछताक्ष करे तो यह मानसिक प्रताड़ना, चंडीगढ़ में कोर्ट ने दिया तलाक का आर्डर

पत्नी ऑफिस में फोन कर-करके पति की पूछताक्ष करे तो यह मानसिक प्रताड़ना, चंडीगढ़ में कोर्ट ने दिया तलाक का आर्डर

Punjab-Haryana High Court decision on divorce

Punjab-Haryana High Court decision on divorce

आजकल वैवाहिक जीवन का सफर बीच में ही गड़बड़ा जा रहा है| पति-पत्नी दोनों पक्षों की ओर से ऐसे-ऐसे कारनामे होते हैं कि नौबत तलाक पे आकर पूरी कहानी ही खत्म हो जाती है| फिलहाल, अब चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक केस में यह कहते हुए तलाक को मंजूरी दे दी कि अगर कोई पत्नी अपने पति के ऑफिस में फोन कर-करके शक के तौर पर उसकी जानकारी लेती है, उसके बारे में पूछताक्ष करती है तो इसे पति की मानसिक प्रताड़ना माना जाएगा और इस आधार पर पति पत्नी से तलाक ले सकता है।

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गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के आर्डर को चुनौती दी थी...

बताते हैं कि, इस केस में गुरुग्राम फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी थी लेकिन तलाक न चाहने वाली पत्नी ने गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के आर्डर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी| लेकिन हाईकोर्ट ने भी गुरुग्राम फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। दरअसल, पति ने हाई कोर्ट को बताया कि पत्नी ऑफिस में फोन करती रहती थी और उसके बारे में दूसरों से जानकारी लेती थी| पत्नी उनसे उसके बारे में न जाने क्या-क्या पूछती थी| वह बेहद व्यक्तिगत सवाल करती थी| जिससे वह असहज होता था| इसलिए उसने परेशान होकर पत्नी से तलाक लेना ही मुनासिफ समझा|

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पति की प्रतिष्ठा पर यह धब्बा.....

पति की बातों-जज्बातों को सुन और पूरे केस को समझने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का यह कदम कतई सही नहीं था| अपने पति के बारे में ऐसा कृत्य एक क्रूरता के समान है| इससे पति की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा और उसकी प्रतिष्ठा खत्म हुई| ऐसे कृत्य से कोई भी मानसिक प्रताड़ित हो सकता है|

हां, पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा....

हाईकोर्ट ने कहा गुरुग्राम फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार ही नहीं बनता है। फैसला सही सुनाया गया है| हाईकोर्ट ने पति को निर्देशित किया और कहा कि वह तलाकशुदा पत्नी को तय रूप से गुजारा भत्ता देगा|

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