Punjab-Haryana High Court: पति अगर भिखारी है तो भी उसे देना होगा गुजारा भत्ता; पत्नी के हक में हाईकोर्ट का फैसला

पति अगर भिखारी है तो भी उसे देना होगा गुजारा भत्ता; पत्नी के हक में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया कुछ ऐसा फैसला, जरा आप भी पढ़िए

Punjab-Haryana High Court Decision in Favor of Wife

Punjab-Haryana High Court Decision in Favor of Wife

Punjab-Haryana High Court Decision: पति अगर भिखारी है और वह भीख मांगता है तो भी उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। ऐसा करना उसकी नैतिक ही नहीं कानून जिम्मेदारी भी है। यह टिप्पणी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने की है।

दरअसल, एक पति द्वारा दायर याचिका में उसकी दलीलों को सुन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बात कही। पति का कहना था कि, वह इतना समर्थ नहीं है कि पत्नी को गुजारा भत्ता दे सके। और फिर पत्नी के पास आय के अपने साधन हैं। वह अपना कमा सकती है। इसके बावजूद उसके द्वारा गुजारे भत्ते की मांग सही नहीं है।

फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट पंहुचा था

बताते हैं कि, पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद पति पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था और यहां राहत पाने के लिए याचिक दाखिल की थी। पति ने हाईकोर्ट से कहा कि, फैमिली कोर्ट ने उसकी आमदनी पर गौर किए बिना पत्नी के हक में फैसला दे दिया। यह ठीक नहीं है। फैमिली कोर्ट को उसके तथ्यों पर गौर करना चाहिए था। उसकी आय इतनी नहीं है कि वह पत्नी को गुजारा भत्ता दे सके।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

फिलहाल, हाईकोर्ट आकर भी पति की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की यचिका ख़ारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि आज का दौर ऐसा है कि, दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति भी एक दिन में 500 रुपये कमा रहा है। ऐसे में अगर प्रतिमाह पांच हजार का गुजारा भत्ता पत्नी को जाता है तो यह अधिक नहीं है। बताया जाता है कि, पत्नी की आमदनी से जुड़ा कोई ठोस सबूत भी पति पेश नहीं कर सका। ऐसे में हाई कोर्ट ने पति की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।


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