पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब व हरियाणा  हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब व हरियाणा  हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है वही आमआदमी प-आरती की सरकार भी सैनी को लेकर नरम दिख रही है जिसकी और से एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा कि उन्हें किसी भी मामले में सैनी को गिरफ्तार करने की जरुरत नहीं है | 
हाईकोर्ट ने सैनी की अपील स्वीकार करते हुए उनपर मोहाली विजिलेंस द्वारा 17 सितम्बर 2020 को धारा 409 ,420 ,467 ,468 ,471 `, 120 बी व भ्र्ष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले में और 2 अगस्त 2021 को धारा धारा 109 . 20 बी व भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज मामले में जांच विजिलेंस से लेकर नै गठित एसआईटी को सौंप दी है | नई एसआईटी की कमान एडीजीपी एस एस श्रीवास्तव को सौंपी गई है || 
सैनी की लॉकअप में रहते सोशल मीडिया पर वाइरल हुई विडिओ के बाद बलौंगी थाने में दर्ज एफआईआर  में अगर सुमेध सैनी का नाम जोड़ा जाता है तो उस केस में भी सैनी को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें एक सप्ताह का नोटिस देना होगा और उक्त मामले की जांच भी एसआईटी ही करेगी | 
एसआईटी को अगर एफआईआर नंबर 11 में सैनी को गिरफ्तार करने या इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल करने के लिए उन्हें एक सप्ताह पहले नोटिस देना होगा | 
कोर्ट ने सैनी को एफआईआर नंबर 11 में अग्रिम जमानत की अपील दाखिल करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया है तब तक एसआईटी उक्त मामले में सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी | जस्टिस अवनीश झिंगन की कोर्ट ने सैनी को सभी एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को भी कहा है जिन्हे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा | 
पंजाब के एडवोकेट जनरल डाक्टर अनमोल रतन सिद्धू ने कोर्ट को बताया कि सरकार को सुमेध सिंह सैनी पर दर्ज मामलो में किसी में भी गिरफ्तारी की जरुरत नहीं है | 
सैनी के वकीलों ने कोर्ट ने मांग की थी कि सैनी को स्वम किसी भी केस में कोर्ट में पेश होने से छूट दी जाए और उन्हें मिली ज़ैड कैटागिरी सुरक्षा वापस दी जाए जिसपर हाईकोर्ट ने याची पक्ष को मोहाली की सम्बंधित कोर्ट में उक्त याचिका दाखिल करने को कहा है और जिला अदालत को भी भी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने की हिदायते दी हैं | 
सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीति से प्रेरित हैं और बदले की भावना से दर्ज किये गए हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए | सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि दो सप्ताह के भीतर मामले का निबटारा किया जाए जोकि शुक्रवार को हो गया |