प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स ने नहीं भरा टैक्स अब प्रॉपर्टी होगी सील
Panchkula Municipal Corporation
निगम आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स, टाउन प्लानिंग और अकाउंट्स ब्रांच से जानकारी लेकर कारवाई के दिए आदेश
अर्थ प्रकाश आदित्य शर्मा
27 अक्टूबर, पंचकूला। Panchkula Municipal Corporation: शहर में प्रॉपर्टी टैक्स डिरोल्टरों पर कार्रवाई करने से पहले अकाउंट ब्रांच जानकारी जुटा रहा है। कभी भी इन डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी सील हो सकती है।
निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स, टाउन प्लानिंग और अकाउंट्स ब्रांच की बैठक में एसएओ विकास कौशिक, जेडटीओ आकाश कपूर, सुप्रीटेंडेंट कृष्ण नरवाल, एसएमआईडी राजेंद्र कुमार, जेई मदन और अधिकारियों को कार्रवाई करने को कह दिया है।
बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों से निगम क्षेत्र में जगह-जगह लगे इललीगल विज्ञापन के बारे में भी जानकारी लेकर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से लगे विज्ञापन बोर्डों को हटाने के आदेश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि जो भी कंपनियां अवैध रूप से नगर निगम क्षेत्र में एडवर्टाइजमेंट कर रही है उन्हें म्युनिसिपल एडवर्टाइजमेंट बाय लॉज के अनुसार नोटिस दिया जाए और उनसे निर्धारित जुर्माना राशि भी वसूली जाए।
निगम आयुक्त के आदेश हल्के में ले रहे सरकारी विभाग
आयुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया के बारे में अधिकारियों से पूछा। इस पर अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को दो-दो बार नोटिस दिया जा चुका है और फिर भी उनके द्वारा बकाया जमा नहीं करवाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ताऊ देवी लाल स्टेडियम का 4 करोड़ 22 लाख रुपए, पावर ग्रीड नग्गल का 2 करोड़ 89 लाख रुपए, आईटीबीपी का 4 करोड़ 63 लाख रुपए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल वाटर कंजर्वेशन का 1 करोड़ 88 लाख रुपए, एचएसवीपी का 4 करोड़ 40 लाख रुपए, पुलिस कॉलोनी का 2 करोड़ 20 लाख रुपए, सेक्टर 32 होटल नॉर्थ पार्क का 1 करोड़ 56 लाख रुपए, फोर्ट रामगढ़ का 1 करोड़ 32 लाख रुपए, होटल गोल्डन ट्यूलिप का 1 करोड़ 29 लाख रुपए, हरिपुर दुकान नंबर 45-49 का 70 लाख रुपए, सेक्टर 10 वर्किंग वूमेन हॉस्टल का 56 लाख रुपए, ये बड़े डिफॉल्टर्स हैं जिनका करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निगम आयुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके सेफ सर्टिफाई करने पर छूट दी जा रही है। 15/11/2023 तक वर्ष 2023-2024 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी और 31/12/2023 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर 100 प्रतिशत व बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी।
आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को बार-बार नोटिस दिए जा चुका है और जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया ऐसे डिफॉल्टर्स से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाए और उनकी प्रॉपर्टी को भी सील किया जाए।
पीएम स्वनिधि की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी आयुक्त ने अधिकारियों से पीएम स्वनिधि की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। इसपर अधिकारियों ने आयुक्त को बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 5545 रेहड़ी फड़ी के लोन के लिए फॉर्म भरवाए गए हैं और 5545 में से 3208 को लोन बैंक के द्वारा दिया जा चुका है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी और अधिक मेहनत करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों का लोन करवाए। वहीं आयुक्त ने कहा कि 3208 के इलावा बाकी बची हुई एप्लीकेशंस का बैंक द्वारा जल्द से जल्द निपटान करवाया जाए। इसके लिए आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी अगले सप्ताह सभी बैंकों की एक मीटिंग बुलाएं ताकि पेंडिंग एप्लीकेशन का बैंकों द्वारा जल्द निपटान करवाया जा सके।
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