हरियाणा में मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल

हरियाणा में मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल

हरियाणा में मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल

हरियाणा में मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल

एक फरवरी तक स्कूलों को भरना होगा फार्म-6

सरकार ने जारी किया लिंक 

अध्यापको के वेतन के साथ जोड़ा जायेगा फीस वृद्धि कानून 

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चल रहे निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसते हुए फीस वृद्धि कानून लागू कर दिया है। प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालकों को एक फरवरी तक फार्म नंबर छह भरने के निर्देश दिए गए हैं। 
शिक्षा निदेशालय ने शनिवार की रात यह फार्म जारी कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों को जहां अपनी सभी अनिवार्य गतिविधियों की प्रोसपेक्ट्स में जानकारी देनी होगी, वहीं स्कूल 10.13 प्रतिशत से अधिक फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। 
हरियाणा में इस समय 6200 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। खास बात यह है कि ये स्कूल पुराने बच्चों की फीस तभी बढ़ा पाएंगे, जब अध्यापकों के वेतन में औसतन वृद्धि होगी। अब यह नियम लागू होने से जहां अभिभावकों को यह पता रहेगा कि अगले साल उनके बच्चे की कितनी फीस देनी होगी, वहीं वे स्कूलों द्वारा अनिवार्य शुल्क बताकर बेवजह वसूले जाने वाले अतिरिक्त चार्ज से भी बच सकेंगे।
प्राइवेट स्कूल किसी विशिष्ट शैक्षणिक सत्र में किसी कक्षा, ग्रेड, स्तर में नए प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए नियम के मुताबिक फीस निर्धारित करने में स्वतंत्र होंगे। परंतु आगामी वर्षों के लिए नए प्रवेशित छात्रों की ऐसी फीस में वार्षिक वृद्धि नियमों के अनुसार होगी।
स्कूल सभी अनिवार्य फीस घटकों को लेकर फार्म-6 में जानकारी देगा। सभी स्कूलों को पहली फरवरी को ऑनलाइन फार्म-6 भरकर प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर स्कूल को उस शैक्षणिक सत्र के लिए फीस बढ़ाने से रोक दिया जाएगा। 
कोट्स---
प्राइवेट स्कूलों पर फीस वृद्धि कानून लागू हो चुका है। सभी प्राइवेट स्कूलों को फार्म-6 भरना अनिवार्य है। इसे लेकर लिंक जारी कर दिया गया है। एक फरवरी तक यह फार्म भरकर भेजे जाएंगे। जिसके बाद निदेशालय अगली गाइडलाइन को लागू करेगा।
जे. गणेशन, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग, हरियाणा।