PM मोदी बोले- चंडीगढ़ आने से लगता है, अपनों के बीच आ गया; तीन नए आपराधिक कानूनों पर जानकारी दी, यहां LIVE देखिए
PM Modi LIVE From Chandigarh On Three New Criminal Laws Implementation
PM Modi LIVE From Chandigarh: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल-प्रभावी क्रियान्वयन और समीक्षा को लेकर संबोधित कर रहे हैं। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। वहीं साथ में पंजाब गवर्नर और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की भी मौजूदगी है।
चंडीगढ़ आने से लगता है, अपनों के बीच आ गया
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुवात चंडीगढ़ से अपने जुड़ाव को लेकर की। पीएम मोदी ने कहा, ''चंडीगढ़ आने से लगता है कि अपनों के बीच आ गया। पीएम मोदी ने कहा, ''चंडीगढ़ की पहचान शक्ति स्वरूपा मां चंडी के नाम से है। उस शक्ति से सत्य और न्याय की स्थापना होती है और यही भावना भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आधार है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि, ''जब संविधान के 75 साल हो गए हैं तब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता का प्रभाव मे आना। यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी शुरुवात है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन आदर्शो की कल्पना की थी। उन्हें पूरा करने की दिशा मे ये एक ठोस प्रयास है।
पीएम की लोगों से ये अपील
पीएम मोदी ने कहा कि, ये कानून कैसे अमल में लाये जाएंगे। मैंने आज इसका लाइव डेमो देखा। लोग भी समय निकालकर इसका लाइव डेमो देखें। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने की शुभकामनायेँ देता हूं और चंडीगढ़ प्रशासन और पुलिस के लोगों को बधाई देता हूं।
कैसे बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून?
पीएम मोदी ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर विस्तृत जानकारी दी। पीएम ने बताया कि, नए क़ानूनों को बनाने की प्रक्रिया व्यापाक रही है। इसमें देश के कितने ही संविधान विदों और कानून विदों की मेहनत है। पीएम मोदी ने कहा कि, गृह मंत्रालय ने जनवरी 2020 में नए क़ानूनों को लेकर सुझाव मांगे थे। जिसके बाद इसमें देश के सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीशों का मार्गदर्शन रहा।
पीएम ने कहा कि, हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिसों और जस्टिसों ने भरपूर सहयोग दिया और तमाम कानूनी संस्थाओं और बुद्धिजीवी लोगों ने अपना योगदान किया। व्यावहारिक तौर पर भी इन क़ानूनों की समीक्षा की गई। हर पैमानों पर जब 3 नए आपराधिक कानून खरे उतरे तो इसके बाद नए क़ानूनों को रूपरेखा मिली।
गौरतलब है कि, भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए थे। नए आपराधिक क़ानूनों ने भारत में ब्रिटिश काल के क़ानूनों की जगह ली थी। इंडियन पीनल कोड-1860 (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड-1898 (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट-1872 (IEA) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 ने ले ली थी।
नए काननों को आधुनिक तथा न्याय आधारित और संवेदनशील बनाया गया है। यानि नए काननों में 'दंड' के साथ 'न्याय' पर ज्यादा ज़ोर दिया गया है। साथ ही इन क़ानूनों के तहत पीड़ितों के प्रति पुलिस की जवाबदेही और कानूनी कार्रवाई की पारदर्शिता सुनिक्षित की गई है। इन क़ानूनों में पुलिस की ज़ोर-जबरदस्ती पर लगाम और पीड़ितों के अधिकारों (नागरिक सशक्तिकरण) पर काम किया गया है।
वहीं इन क़ानूनों से कोर्ट में मामलों की कार्यवाही एक तय समय तक पूरी करने पर ज़ोर दिया गया। वहीं ऐसे अपराधों को भी इन क़ानूनों में परिभाषित किया गया। जिनमें पहले कार्रवाई नहीं हो पाती थी। साथ ही महिलाओं-बच्चों से जुड़े अपराधों और गंभीर अपराधों को लेकर कार्रवाई और कड़ी की गई।
बता दें कि, देश में चंडीगढ़ ने सबसे पहले अपराध-न्याय व्यवस्था की कार्रवाई में तीन नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन किया था। चंडीगढ़ इन तीन नए आपराधिक कानूनों के 100% सफल और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर देश में सबसे अव्वल रहा। चंडीगढ़ ने अपराध-न्याय व्यवस्था की कार्रवाई में इन क़ानूनों का बेहतरीन अनुपालन किया।
यही वजह रही कि, पीएम मोदी ने नए क़ानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए चंडीगढ़ को चुना। पीएम मोदी इसके लिए चंडीगढ़ की प्रशंसा की है। मालूम रहे कि, इससे पहले चंडीगढ़ से ही इन कानूनों की शुरुआत की घोषणा बीते वर्ष दिसंबर में गृहमंत्री अमित शाह ने सीसीईटी-26 में आयोजित एक कार्यक्रम में की थी।