ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब...; धारा-370 पर PM Modi का धमाकेदार बयान, ये दो टूक लहजा किसके लिए?
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PM Modi on Article 370: जम्मू-कश्मीर में धारा-370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाल ही में सबके सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा और धारा-370 की वापसी को खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को दो टूक जवाब दे दिया है जो जम्मू-कश्मीर में धारा-370 की वापसी की जद्दोजहद में हैं। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू के दौरान ऐसे लोगों को कहा है कि अब ब्रह्मांड की कोई ताकत धारा-370 की वापसी नहीं करा सकती है।
दरअसल, पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बात पर मोहर लग चुकी है कि एक देश में दो विधान नहीं चल सकते हैं। एक देश में एक ही विधान कायम रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर में विकास और वहां लोगों के आसान जीवन के लिए धारा-370 को हटाना जरूरी था। धारा-370 को हटाना कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। हमारे लिए किसी राजनीति से ज्यादा लोगों का महत्व हैं। उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य का महत्व है।
पीएम मोदी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 पर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा था। इसे कुछ परिवारवादियों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुट्ठी में बंद कर लिया था। लेकिन जम्मू-कश्मीर का आमजन न तो किसी स्वार्थ भरी राजनीति का हिस्सा है और न ही बनना चाहता है। वो अतीत की परेशानियों से निकलकर देश के आम नागरिक की तरह बिना भेदभाव के अपने बच्चों का भविष्य और अपना वर्तमान सुरक्षित करना चाहता है।
आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तस्वीर बदल गई है
पीएम मोदी ने दावे के साथ कहा कि, धारा-370 हटने के बाद आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वहां सिनेमा हॉल चल रहे हैं। वहां पर टेररिस्ट नहीं, अब टूरिस्ट्स का मेला है। अब वहां पत्थरबाजी नहीं होती बल्कि फिल्मों की शूटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी राजनीतिक स्वार्थ में जो लोग धारा-370 की वापसी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें मैं दो टूक कहूंगा- अब ब्रह्मांड की कोई ताकत धारा- 370 की वापसी नहीं करा सकती है।
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा-370 हटाई
मालूम रहे कि, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव लाकर धारा-370 को निरस्त कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था. केंद्र सरकार द्वारा ऐसा किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के नेताओं में खलबली मच गई। जहां बाद में उन्होने धारा-370 को निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से धारा-370 को निरस्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की बहस के बाद इसी साल 5 सितंबर को धारा-370 पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और इसी महीने 11 दिसम्बर को फैसला देकर याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका दे दिया।
धारा-370 को लेकर CJI की टिप्पणी