पटना हाईकोर्ट ने फेसबुक, ह्वाट्सएप, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल साइट्स को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने फेसबुक, ह्वाट्सएप, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल साइट्स को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने फेसबुक

पटना हाईकोर्ट ने फेसबुक, ह्वाट्सएप, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल साइट्स को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

पटना (बिहार) : पटना हाईकोर्ट ने साईबर क्राईम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए, अधिकांश बैंक से जवाब तलब किया है। साथ ही,  हाईकोर्ट ने अपने आदेश के जरिये, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में फेसबुक, ह्वाट्सएप, गूगल, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने सोशल मंच को लेकर शिव कुमार और अन्य के द्वारा दायर मामले पर सुनवाई की। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किये जा रहे अनुसंधान में सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट में हलफनामा  दायर कर बताया गया है कि फेसबुक, ह्वाट्सएप, गूगल, यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म आर्थिक अपराध इकाई के साथ अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। उन्हें हर हाल में, पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करना होगा। हाईकोर्ट ने शख्त लहजे में इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के स्थानीय हेड को भी जवाब देने को कहा है। यदि ये सुनवाई की अगली तिथि को वे संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय ने बताया कि सोशल मंच से जुड़े सभी मामलों पर, आगे की सुनवाई आगामी 27 जनवरी को होगी।
वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह