पंजाब में रेपिस्ट पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद; मोहाली कोर्ट से सजा का ऐलान, हाल ही में दोषी ठहराया, पीड़ित महिला ने कहा- इंसाफ मिला

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Pastor Bajinder Rape Case: पंजाब में रेप के दोषी पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने आज मंगलवार को सजा का ऐलान किया। इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) को इसी रेप केस में दोषी ठहराया था और 1 अप्रैल के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान पादरी बजिंदर को पटियाला जेल में बंद रखा गया था।
7 साल पुराने रेप केस में पीड़ित महिला को इंसाफ
पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यह रेप केस 7 साल पुराना है। जीरकपुर की एक महिला ने बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर 2018 में पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया था। लेकिन मामला तो दर्ज किया लेकिन बजिंदर सिंह पर सजा (Pastor Bajinder Rapist Convicted) की कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि, अब 7 साल बाद रेपिस्ट पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है।
पीड़ित महिला ने कहा- इंसाफ मिला
वहीं पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद पीड़ित महिला ने खुशी जताई है। पीड़ित महिला ने कहा कि, बहुत समय बाद इंसाफ मिला है। आज मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है। पीड़िता ने कहा, बजिंदर सिंह एक मनोरोगी (साइको) है और जेल से बाहर आने के बाद भी वही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती थी कि वह जेल में ही रहे। बता दें कि, पीड़िता ने हमले संभावना को देखते हुए हाल ही में DGP से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की थी।