नए साल की जश्‍न की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें उत्‍तर प्रदेश पुलिस की गाइड लाइन
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नए साल की जश्‍न की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें उत्‍तर प्रदेश पुलिस की गाइड लाइन

party will have to end before 10:30 pm

नए साल की जश्‍न की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें उत्‍तर प्रदेश पुलिस की गाइड लाइन

नोएडा: पुलिस और प्रशासन से जिले में नए साल के लिए किसी समारोह की अनुमति नहीं मिली है। इसलिए लोगों को घर पर ही जश्न मनाना पड़ेगा। जिलाधिकारी और अपर पुलिस आयुक्त का कहना है कि नए साल पर पार्टी के आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। 

शासन के निर्देशों के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन स्थल की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोगों तक के कार्यक्रम किए जा सकते हैं लेकिन यह कार्यक्रम भी रात को साढ़े दस बजे तक ही करने होंगे। इसके बाद नाइट कर्फ्यू का पूरा पालन कराया जाएगा।

ऐसे में अधिकांश होटल संचालकों ने अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं या फिर वह छोटे स्तर पर कर रहे हैं। संचालकों का मानना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खौफ और सख्ती के चलते अधिकांश लोग इस बार अपने घरों में ही नए साल का स्वागत करेंगे और वह कार्यक्रमों में आने से परहेज करेंगे।   

जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रह है। जो सख्ती की जा रही है वह लोगों की बेहतरी और उनकी सुरक्षा के लिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यदि कोई नियमों के तहत रात को 11 बजे से पहले तक अपनी पार्टी समाप्त कर रहा है तो उस पर कोई रोक नहीं है।

अपर आयुक्त कानून और व्यवस्था लव कुमार ने कहा कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कहीं पर कोई पार्टी हो रही है तो उसे यह पार्टी रात को 10.30 बजे तक समाप्त करनी होगी, जिससे सभी लोग वहां से रात को 11 बजे से पहले अपने घर पर पहुंच जाएं। 11 बजे के बाद किसी को सड़क पर घूमने की या हुड़दंग करने की इजाजत नहीं होगी। 

गार्डन गिलेरिया में टाइम मशीन पब के संचालक अजित शर्मा ने कहा कि कोरोना के चलते होटल-पब इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह है। नए साल का भी आयोजन फीका है। लोगों ने अपनी बुकिंग निरस्त करा दी हैं। उन्होंने अधिकारियों और सरकार से गुहार लगायी है कि नए साल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम जो फिलहाल रात को 10.30 बजे तक हो रहे हैं उन्हें रात 12 बजे तक करने छूट मिले, इस दौरान वह कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे।