पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो ये सूचना आपके लिए, Income Tax India का ऐसा ट्वीट आ गया
PAN-Aadhaar Linking Last Date Extended
PAN-Aadhaar Linking Last Date Extended: केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराया जा रहा है। सरकार ने पैन-आधार लिंक की अंतिम समयसीमा 31 मार्च 2023 तक निर्धारित की थी। कहा गया था कि, 31 मार्च तक सभी लोग (खासकर करदाता) अपने पैन को आधार के साथ लिंक अवश्य कर लें। ऐसा नहीं करने पर उनके वित्तीय कामकाज में संकट पैदा होगा। लेकिन अब इस संबंध में सरकार का नया अपडेट सामने आया है। जिसमें पैन-आधार लिंक की समयसीमा बढ़ाए जाने की बात कही गई है।
Income Tax India ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि, अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की अंतिम समयसीमा 30 जून, 2023 तय की गई है। अगर अब इस समयसीमा तक पैन को आधार से न जोड़ा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आपके कई कामों में मुसीबत पैदा हो जाएगी। खासकर करदाताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्हें मिलने वाले रिफंड भी बंद हो जाएंगे। साथ ही उनसे टीडीएस और टीसीएस हाई रेट पर वसूला जाएगा सो अलग। इसके साथ ही आधार से अनलिंक इस प्रकार के पैन कार्ड को 30 दिनों के भीतर ही ऑपरेटिव बनाना होगा और इसके लिए 1,000 रूपए शुल्क का भुगतान करना होगा।
पैन-आधार को कैसे करें लिंक?
आप घर बैठे भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपना मोबाइल या लैपटॉप उठाना है और नेट ऑन करने के साथ इस लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाकर अपना पैन-आधार साथ-साथ लिंक कर लेना है।
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