Outsiders who came for campaigning were ordered to leave the city

Chandigarh: प्रचार के लिये पहुंचे बाहरी लोगों को शहर छोडऩे का आदेश

Outsiders who came for campaigning were ordered to leave the city

Outsiders who came for campaigning were ordered to leave the city

Outsiders who came for campaigning were ordered to leave the city- चंडीगढ़I चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है। चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले यानि 30 मई को बंद हो जायेगा।  चंडीगढ़ चुनाव आयोग की ओर से आदेश दिया गया है कि चुनाव प्रचार अवधि के समापन पर, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी चुनाव अभियान नहीं हो सकता है लिहाजा किसी प्रत्याशी के पक्ष में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, नेता, पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो चंडीगढ़ का वासी नहीं है और बाहर से यहां पहुंचा हुआ है और यहां का मतदाता नहीं है तो वह शहर को छोड़ दे, अन्यथा उस पर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है।

उन्हें चुनाव प्रचार बंद होने के बाद यहां रहने की अनुमति नहीं है। उनकी उपस्थिति समस्या पैदा कर सकती है लिहाजा इन्हें शहर छोडऩे का आदेश दिया गया है। उन्हें 30मई को शाम 6 बजे से प्रचार/प्रचार समाप्त होने के बाद उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र को छोडऩा होगा। उम्मीदवारों के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समय ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति शांतिपूर्ण और उचित मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को 30 मई को रात 8 बजे शहर छोडऩे का आदेश दिया है।