Operators have increased headache regarding tickets for senior citizens in roadways buses
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Haryana: रोङवेज बसों में वरिष्ठ नागरिकों की टिकट को लेकर परिचालकों की बढ़ी सिरदर्दी, पढ़ें क्या है पूरा मामला

Operators have increased headache regarding tickets for senior citizens in roadways buses

Operators have increased headache regarding tickets for senior citizens in roadways buses

Operators have increased headache regarding tickets for senior citizens in roadways buses- चण्डीगढ (आदित्य शर्मा)। हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता युनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने ब्यान जारी करते हुए बताया है कि हरियाणा रोङवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिक पुरूषों की किराए में 50 प्रतिशत  रियायत को लेकर विभाग की और से कोई स्पष्ट निर्देश जारी न होने की वजह से परिचालकों की सिरदर्दी बढ गई है।

 प्रान्तीय प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार पहले हरियाणा रोङवेज की बसों में हरियाणा राज्य के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को 65 वर्ष की आयु के बाद किराये में 50% की छूट दी जाती थी लेकिन अब सरकार ने यह आयु 65 की बजाय 60 साल करने का फैंसला लिया है जो 1अप्रैल,से लागू होना है। उन्होंन बताया कि सरकार द्वारा लिये गये फैंसले के तहत निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ के पत्र के द्वारा सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किये हैं कि हरियाणा राज्य के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों की जिनकी आयु  1 अप्रैल को 60 साल या इससे उपर हो गई है, हरियाणा राज्य के उन वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को हरियाणा रोङवेज की बसों में आवागमन के दौरान किराये में 50 प्रतिशत की छूट देना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि रोङवेज की बसों में रियायत पाने के लिए राज्य के वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को निर्देश के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

यह सुविधा केवल हरियाणा के स्थाई निवासियों के लिए होगी। जिसके लिए उनके पास हरियाणा का स्थाई निवास प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

 हरियाणा राज्य के बाहरी क्षेत्र व अन्य राज्यों में आवागमन के लिए जाने वाले वरिष्ठ नागरिक पुरुषों के लिए यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में ही मान्य होगी।

वरिष्ठ नागरिक पुरूष जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है,उन वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को किराए में 50 प्रतिशत  रियायती सुविधा का लाभ उठाने के लिए आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा परिवहन पहचान पत्र के अनुसार डाटा सत्यापन उपरोक्त ही सम्बन्धित महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा वरिष्ठ नागरिक पुरूष को पहचान पत्र जारी किया जायेगा। जिसके आधार पर वरिष्ठ नागरिक पुरूष, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वह हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा के दौरान किराए में 50% का रियायती लाभ लेने के पात्र होंगे।

डॉव ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा यह सुविधा 1 अप्रैल  से लागू करने के तो कर दिए लेकिन स्पष्ट रूप से यह आदेश जारी नहीं किये गए कि वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को यह सुविधा केवल पहचान पत्र बनने के बाद ही दी जायेगी या जबतक पहचान पत्र नहीं बनते तबतक किसी भी आयु प्रमाण पत्र पर दी जायेगी। इसको लेकर सभी परिचालक विचलीत हैं कि वो वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को किराए में 50% की छूट दे या नहीं,क्योंकि इसको लेकर बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक पुरूषों व परिचालकों में हररोज झगङे हो रहे हैं। अपनी- अपनी जगह पर दोनों सही हैं,क्योंकि अभी तक विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। इसलिए सरकार व परिवहन के उच्च अधिकारियों से अपील है कि इस मुद्दे पर विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी किये जायें कि जबतक पहचान पत्र नहीं बनते तबतक वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को किसी भी आयु प्रमाण पत्र के तहत वरिष्ठ नागरिक पुरुषों को बसों में सफर करते समय किराए में परिचालकों ने 50% की रियायत देनी  है या नहीं ताकि दोनो का संशय  साफ हो सके और आपस में झगङा ना हो।