गुटखा-पान मसाला थूकने पर 1 लाख का जुर्माना; अगर दिल्ली में इस जगह पर हैं तो सावधान रहिएगा, वरना जेब हो जाएगी गड़बड़
One Lakh Fine For Spitting Paan, Gutkha or Tobacco in Bharat Mandapam Delhi
One Lakh Fine For Spitting: भारत में लोग गुटखा, पान मसाला और तंबाकू खाकर कहीं भी पिचकारी मारा करते हैं और सड़कों व दीवारों को रंग-बिरंगा कर देते हैं। इस प्रकार थूकने पर रोक लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। लोगों को सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है कि जहां आपने यदि गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की पीक थूकी तो एक लाख का जुर्माना देना पड़ जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में बने भव्य भारत मंडपम् परिसर में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू खाकर थूकने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। अगर फिर भी कोई थूकता है तो उससे आईटीपीओ द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। बताया जाता है कि, भारत मंडपम् में आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की सजावट के लिए फूल-पत्तियां लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही मंच बनाने या किसी और सिटिंग के लिए वहां दीवारों, लकड़ी या किसी भी ग्रिल आदि पर ड्रिलिंग या वेल्डिंग करने पर भी रोक लगाई गई है। रोक के बाद भी ऑर्गनाइजर/वेंडर अगर फूल-पत्तियों से मंच सजाते हैं, तो उनके खिलाफ पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं रोक के बाद अगर कोई ड्रिल या वेल्डिंग करता है, तो उसके खिलाफ भी 5 लाख जुर्माना वसूल करने का नियम तय किया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईटीपीओ अफसरों के अनुसार भारत मंडपम् को बनाने में 2700 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 123 एकड़ में फैले भारत मंडपम् को दुनिया के सबसे बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर के रूप में डिवेलप किया गया है। कई हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां लगाई गई हैं। भारत मंडपम् में बिछाया गया कार्पेट भी विदेश से मंगाया गया है। आईटीपीओ परिसर को साफ-सुथरा बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास सफाई व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मंडपम् की खूबसूरती बिगाड़ने या इसकी किसी भी प्रॉपर्टी के नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर इवेंट या सेमिनार के दौरान भारत मंडपम् के आसपास परिसर को कोई गंदा करता है या थूकता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने के कड़े नियम बनाए गए हैं। पान, गुटखा या तंबाकू थूकने पर आईटीपीओ ने ऑर्गनाइजर या वेंडर से एक लाख रुपये जुर्माना वसूल करने का नियम बनाया गया है। अफसरों का कहना है कि इवेंट या सेमिनार के बाद मंडपम् के आसपास साफ-सफाई ऑर्गनाइजर/एजेंसी या वेंडर को करानी होगी। इवेंट के बाद गंदगी पाए जाने पर ऑर्गनाइजर से ही साफ-सफाई की लागत वसूल की जाएगी।