नवगठित कॉर्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की ओर से पश्चिमी अंचल के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई बठिंडा में छह सितंबर को : इंजी: कुलदीप सिंह
नवगठित कॉर्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की ओर से पश्चिमी अंचल के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों क
Formed Corporate Consumer Grievence: बठिंडा 31 अगस्त पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का नवगठित कॉर्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम संचालन के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लुधियाना द्वारा 6 सितंबर को फील्ड छात्रावास, थर्मल कॉलोनी, गेट नंबर 1 बठिंडा में विशेष सुनवाई की गई है। 11.00 बजे शुरू होगी सुनवाई की कार्यवाही इंजी. कुलदीप सिंह मुख्य अभियंता-सह-अध्यक्ष ने कहा कि गलत बिलिंग, गलत टैरिफ, गलत गुणा कारक, सेवा कनेक्शन शुल्क और सामान्य सेवा शुल्क के बीच अंतर, सुरक्षा (खपत), खाता जैसी सभी शिकायतें दोषपूर्ण/गलत मीटरिंग, वोल्टेज सरचार्ज, सप्लीमेंट्री बिल या किसी अन्य शुल्क संबंधी शिकायतों (खुले आकलन, अनधिकृत लोड और बिजली चोरी से संबंधित मामलों को छोड़कर) के कारण 5 लाख से अधिक की ओवरहाल, इस सुनवाई में सीधे दायर की जा सकती है। इसके अलावा मंडल, हलका और अंचल स्तरीय मंचों के फैसलों के खिलाफ अपील भी फैसले के 2 महीने के भीतर की जा सकती है. उल्लेखनीय है कि आम तौर पर शिकायतों की सुनवाई लुधियाना में फोरम के मुख्यालय में होती है, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अब फोरम ने पंजाब के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सुनवाई करने का फैसला किया है। इस सुनवाई के दौरान अभियांत्रिकी हिम्मत सिंह ढिल्लों/निर्दलीय सदस्य एवं श्री बनीत कुमार सिंगला/वित्त सदस्य के साथ-साथ अध्यक्ष/मंच द्वारा शिकायतों की सुनवाई की जायेगी.नए मामले, यदि कोई हों, मौके पर ही दर्ज किए जाएंगे.