अब इन देशों के यात्री यूपीआई के जरिये कर सकते हैं भुगतान, RBI ने बनाया ये नियम
RBI UPI Payment Guidelines
नई दिल्ली। RBI UPI Payment Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्री एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके लोकल पेमेंट करने में सक्षम होंगे। जब तक वे भारत में रहेंगे, तब तक उन्हें ये सेवा मिलती रहेगी। यह सुविधा कल से ही प्रभावी है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(Reserve Bank of India) के बयान के अनुसार, यह सुविधा जी-20 देशों के यात्रियों के लिए नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूके और अमेरिका शामिल हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) भी इसका हिस्सा है।
कैसे मिलेगी सुविधा / how to get facility
यात्रियों को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) वॉलेट जारी किए जाएंगे जो भुगतान करने के लिए यूपीआई से जुड़े होंगे। G20 राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी इस यूपीआई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यूपीआई-लिंक्ड वॉलेट्स को ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा दो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के साथ जोड़ा गया है। इन्हें पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड नाम दिया गया है।
आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि भारत में आने वाले यात्री अब पूरे भारत में पांच करोड़ से अधिक मर्चेंट आउटलेट्स में यूपीआई पेमेंट की सुविधा ले सकते हैं। ये वो आउटलेट्स हैं जो क्यूआर कोड-आधारित यूपीआई भुगतान स्वीकार करते हैं।
सिंगापुर के साथ हुआ UPI समझौता / UPI agreement with Singapore
रिजर्व बैंक का यह आदेश पत्र भारत और सिंगापुर द्वारा अपने रियाल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के एक दिन बाद जारी हुआ है। सिंगापुर के साथ UPI समझौता होने से सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को सस्ते और सुरक्षित बॉर्डर-टू बॉर्डर-ट्रांजैक्शन का लाभ मिल पाएगा।
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