अब होटल और रेस्तरां में वसूला जाए सर्विस चार्ज तो ऐसे करें तुरंत शिकायत, जानें क्या है नया नियम
अब होटल और रेस्तरां में वसूला जाए सर्विस चार्ज तो ऐसे करें तुरंत शिकायत, जानें क्या है नया नियम
नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में होटल और रेस्तरां के लिए उपभोक्ता के बिल पर सेवा शुल्क लगाने से मना करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उपभोक्ता अगर पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। अगर रेस्टोरेंट बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना करता है, तो उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल एप के जरिए रेस्टोरेंट या होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
उपभोक्ता कहां कर सकते हैं शिकायत?
मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो 1915 या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से विवाद सुलझाने का मैकेनिज्म प्रदान करता है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edaakhil.nic.in के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से शिकायत कर सकता है। बयान में कहा गया है कि शिकायत सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल से भी भेजी जा सकती है।
सीसीपीए द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा पिछले दिशा-निर्देशों के बीच अंतर यह है कि मध्यवर्ती अवधि में पूर्ववर्ती उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से बदल दिया गया था, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ था। इसने एक नया वैधानिक निकाय यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया, जिसे संसद द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।