अब खाने पीने का काम करने वाले वालो सेहत विभाग से लेना होगा लाइसेंस
FSSAI License
सेत विभगा की तरफ से जारी की गई गाइड लाइन, नियम तोडने पर होगी सख्त कार्रवाई
माेहाली। FSSAI License: जिले में खाने पीने का कारोबार करने वाले लोगों को जिला स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी विंग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (registration certificate) या लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है। यदि किसी व्यवसायी के सामान की वार्षिक बिक्री 12 लाख रुपये से ऊपर है या खाने-पीने की दैनिक बिक्री 3-4 हजार रुपये से अधिक है। तो उन्हें 2 हजार सालाना शुल्क देकर राज्य का लाइसेंस लेना होगा। जबकि जन लोगों की सालाना आय 12 लाख से कम है, उन्हें सालाना 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेकर रजिस्टे्रशन करवाना होगा यह बात जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुभाष कुमार ने कहीं। सुभाष ने कहा कि जिन व्यवसायियों ने 100 रुपये वार्षिक शुल्क देकर पंजीकरण कराया है, लेकिन उनकी वार्षिक बिक्री 12 लाख रुपये से ऊपर है, तो उन्हें अपने व्यवसाय के अनुसार राज्य खाद्य लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि गलत जानकारी देना खाद्य विभाग की धारा 61 के तहत है। यह कानून के तहत एक अपराध है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पंजीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस विभाग की वेबसाइट www.foscos.fssai.gov.in पर घर बैठे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है, जिसके लिए सरकारी शुल्क लिया जाता है। जिन कारोबारियों की बिक्री 12 लाख रुपये से अधिक है वे वेबसाइट पर ही बदलाव कर सकते हैं।
यह पढ़ें:
अब मोहाली एयरपोर्ट पर सैलानी खरीद पाएंगे फुलकारी व अन्य उत्पाद