अब बीस दिन में पास होंगे नक्शे
Maps will be Passed
चंडीगढ़, 18 नवंबर। Maps will be Passed: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शहरी स्थानीय निकाय विभाग(Urban Local Bodies Department) की आठ और सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की है।
सरकार ने यह अधिसूचना गुरुवार की रात जारी की है। अब मूल नगर पालिका सीमा में भवन निर्माण योजनाओं(building construction plans) की स्वीकृति, नगर नियोजन योजनाएं, सुधार न्यास योजनाएं, पुनर्वास योजनाएं, सभी प्लॉट आकार और अन्य उपयोगों के लिए नियमित कॉलोनियां(regular colonies) और अधिसूचित कॉलोनियां (संस्थागत और व्यावसायिक उपयोग/1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के स्थलों को छोडक़र) की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दी जाएगी। इसी प्रकार, 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग हेतु मूल नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों की समय-सीमा में दी जाएगी।
अधिसूचना के मुताबिक 5000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के स्थलों के लिए मूल नगरपालिका सीमा में वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोग के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। इसी तरह, भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत), जहां अपराध का शमन न हो, के मामले में 20 दिनों की समय सीमा के भीतर मंजूरी दी जाएगी।
भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत साइट की बजाय), जहां अपराध का शमन न हो, के मामले में 20 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी।
इसी प्रकार, राज्य के नियंत्रित क्षेत्रों व कन्फर्मिंग जोन के प्रकाशित अन्तिम विकास योजना के भीतर राज्य के विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों के भीतर स्थित इकाईयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
यह पढ़ें:
यह पढ़ें: