अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बनेंगे आशियाने
Houses for Economically Weak People
गमाडा ने फरवरी में मोहाली में स्कीम लांच करने की तैयारी में
8.5 लाख रुपये के अपार्टमेंट एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन और एक शौचालय होगा
मोहाली। Houses for Economically Weak People: अब राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना घर मुहैया करवोन के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी(Greater Mohali Area Development Authority) (गमाडा) आगे आया है। गमाडा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आवास योजना शुरू करने की योजना बनाई है। फरवरी में स्कीम को शुरू करने की तैयारी है। इसके बाद लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे। करीब 8.5 लाख रुपये की कीमत वाले इस अपार्टमेंट का निर्माण 30 वर्ग मीटर के क्षेत्र में किया जाएगा और इसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन और एक शौचालय होगा। गमाडा ने नवीनतम ईंट रहित तकनीक का उपयोग करके उनका निर्माण करने की योजना बनाई है और सस्ती मासिक किस्त दरों पर बैंकों के माध्यम से स्कीम चलेगी। गमाडा के अधिकारियों के साथ हाल ही में एक बैठक के दौरान, पंजाब के आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने उन्हें गरीबों के लिए घरों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया था। गमाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए पंजाब सरकार की आवास नीति के तहत 5,000 फ्लैटों के निर्माण के लिए लेआउट योजना को मंजूरी दे दी गई है और प्राधिकरण को फरवरी के मध्य तक योजना शुरू होने की उम्मीद है।
यहां बनेंगे फ्लैट / Flats will be built here
योजना के अनुसार फ्लैट चार मंजिला इमारतों में बनेंगे। जो गमाडा की चार टाउनशिप एरोसिटी (13.49 एकड़), आईटी सिटी (17.48 एकड़), इको सिटी -1 (3.6 एकड़) में लगभग 54 एकड़ में बनाई जाएंगी। इको सिटी-2 (20.17 एकड़)। इसके अलावा स्कूल, सामुदायिक केंद्र और डिस्पेंसरी के साथ उचित आकार के पॉकेट में अपार्टमेंट भवनों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना पंजाब सरकार की ईडब्ल्यूएस आवास नीति का हिस्सा है, जिसे फरवरी 2021 में संशोधित और अंतिम रूप दिया गया था। सात साल पहले,गमाडा को 46 बिल्डरों से 230 एकड़ जमीन वापस मिल गई थी, जो नीति के तहत ईडब्ल्यूएस घर बनाने में विफल रहे थे।
दस साल से पंजाब में रहने का देना होगा प्रमाण / Will have to give proof of living in Punjab for ten years
योग्य आवेदकों को पंजाब में जन्म या राज्य में 10 साल रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। केंद्र या पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सभी स्रोतों से परिवार की आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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