Now drink liquor in Chandigarh till early morning, no restriction

चंडीगढ़ में अब अल सुबह तक पियो शराब, कोई रोक टोक नहीं

Wine

Now drink liquor in Chandigarh till early morning, no restriction

रेस्टोरेंटों, बॉर व होटलों में सुबह 3 बजे तक सर्व की जा सकेगी शराब, दो घंटे अतिरिक्त बढ़ाया गया समय, देनी होगी अतिरिक्त लाइसेंस फीस

अर्थ प्रकाश/साजन शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी 2022-23 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। नई एक्साइज पॉलिसी में उपभोक्ता,उत्पादक, होलसेलर, रिटेलर व सरकार का पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार की पॉलिसी में 65 डिग्री कंट्री लीकर (देसी शराब) इंट्रोड्यूस की गई है। पहले 50 डिग्री व 60 डिग्री प्रूफ की देसी शराब मिलती थी। अब कंज्यूमर को ज्यादा च्वाइस मिलेगी और उसे बेहतर क्वालिटी की देसी शराब मिलेगी। देसी शराब घटिया क्वालिटी की न हो व इसमें मिलावट न हो इसके लिए पिल्फर प्रूफ सील के साथ मार्केट में देसी शराब उपलब्ध रहेगी। बॉटलिंग प्लांट्स को 50 प्रतिशत कोटा कंट्री लीकर या देसी शराब का उपलब्ध कराया जाएगा। 50 प्रतिशत कोटा ओपन श्रेणी में रखा जाएगा। एडीशनल कोटा भी ओपन ही रखा जाएगा। इसका फायदा यह रहेगा कि रिटेल वैंड्स के पास अपनी च्वाइस के मुताबिक सप्लाई लेने का विकल्प मौजूद रहेगा। वह अपने मनपसंद बॉटलिंग प्लांट या ब्रांड की खरीद कर पाएंगे। ओवरऑल बेसिक कोटे में भी 13.4 प्रतिशत की वृद्धि स्टेकहोल्डर से बातचीत कर प्रशासन ने की है। इंपोर्टेड रेडी टू ड्रिंक शराब भी यूटी, चंडीगढ़ में अब बिक सकेगी। लीकर के रिटेल वैंड्स की अलॉटमेंट ई टैंडरिंग सिस्टम से होगी। इससे पारदर्शिता रहेगी। स्टेकहोल्डरों के लिए एक्साइज लाइसेंस व परमिट पास इत्यादि इश्यू करने के लिए ऑनलाइन सुविधा होगी। बोली में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपोजिट कम कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से शराब बेचने पर लाजिमी तौर पर कंप्यूटराइज बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर  किसी को रिसिप्ट नहीं मिलती तो 5 हजार रुपये की पैनेल्टी का प्रावधान रखा गया है।

 सभी रिटेल वैंड्स, बॉर, रेस्टोरेंटों, होटलों व क्लबों को बीते साल जो कोविड रिबेट दी गई थी वह जारी रहेगी। रेस्टोरेंट, बॉर व होटलों को क्लोजर टाइम में भी दो घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है बशर्ते ये अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा करें। यह छूट सुबह 3 बजे तक चलेगी। शराब की अवैध सेल रोकने के लिए इस बार की पालिसी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया जा रहा है। एमआरपी पर अगर ठेके पर शराब नहीं बेची तो पहली मर्तबा तीन दिन तक ठेका सील कर दिया जाएगा। 1 मई 2022 तक सभी ठेकों पर सीसीटीवी कैमरे तैनात करने होंगे। अगर रिटेल वैंड एक्सपायर शराब बेचते हैं तो उस पर 50 हजार की पैनेल्टी का प्रावधान रखा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की ई-व्हीकल पॉलिसी के लिए ई-व्हीकल सेस लगाया गया है। प्रति बॉटल यह दो रुपये से 40 रुपये तक रहेगा। बीयर, वाइन, रेडी टू ड्रिंक यानि लो-अल्कोहोलिक्स ड्रिंक्स पर लाइसेंस फीस व ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। होटल व रेस्टोरेंट एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर उनकी सुपोर्ट करने के मद्देनजर लाइसेंस फीस पहले वाली रखी गई है। यानि इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। ज्यादा ब्रांड की शराब उपलब्ध कराने की दृष्टि से लेबर व ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस भी पहले वाली ही रखी गई है। एक्साइज ड्यूटी में 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मिनिमन रिटेल प्राइस यानि एमआरपी में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 

*     चंडीगढ़ में अब 65 डिग्री प्रूफ की देसी शराब, कंज्यूमर को मिलेगी बेहतर च्वाइस व क्वालिटी
*     अभी तक 50 से 60 डिग्री प्रूफ शराब होती थी उपलब्ध
*     घटिया क्वालिटी व बिना मिलावट मिले देसी शराब, इसके लिए पिल्फर प्रूफ सील के साथ मार्केट में मिलेगी
*     बॉटलिंग प्लांट्स को 50 प्रतिशत कोटा देसी शराब का होगा उपलब्ध, 50 प्रतिशत कोटा ओपन श्रेणी में
*     इंपोर्टेड रेडी टू ड्रिंक शराब भीचंडीगढ़ में अब बिक सकेगी -लीकर के रिटेल वैंड्स की अलॉटमेंट ई टैंडरिंग सिस्टम से होगी जिससे पारदर्शिता रहेगी
*    एक्साइज लाइसेंस व परमिट पास इत्यादि इश्यू करने के लिए ऑनलाइन सुविधा होगी
*     बोली में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपोजिट कम कर दिया गया है।
*     1 अक्टूबर 2022 से शराब बेचने पर लाजिमी तौर पर कंप्यूटराइज बिलिंग शुरू कर दी जाएगी। किसी को रिसिप्ट नहीं मिलती तो 5 हजार रुपये की पैनेल्टी का प्रावधान
*     सभी रिटेल वैंड्स, बॉर, रेस्टोरेंटों, होटलों व क्लबों को बीते साल जो कोविड रिबेट दी गई थी वह जारी रहेगी
*     एक्साइज ड्यूटी में 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, एमआरपी में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई