घर बैठे ही करें अब सीएचबी में ऑनलाइन आवेदन
घर बैठे ही करें अब सीएचबी में ऑनलाइन आवेदन
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में आए बिना ही आवेदक कर सकेंगे विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन
चंडीगढ़, 24 जून (साजन शर्मा)
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड अपनी सभी सेवाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान करने की प्रक्रिया में है। इसका मुख्य उद्देश्य आवेदकों को अपने घरों से ही ऑनलाइन आवेदन करने और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में आए बिना समय पर सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। एनआईसी चंडीगढ़ ने कुछ सेवाओं के लिए सर्विस प्लस मॉड्यूल को तैयार किया है। बाकि के लिए भी तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं।
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 2022 से ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं के लिए आवेदन केवल ई-सेवाओं के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। अत: 1 जुलाई 2022 से इन सेवाओं के लिए भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन आवेदकों के पास पास कंप्यूटर/स्कैनर/इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं या ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कोई अन्य समस्या है उनके लिए सेक्टर 9 डी में चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के परिसर में बी-ब्लॉक के स्वागत कक्ष में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। साइन किया प्रिंटआउट अन्य संलग्न कागजात के साथ सीएचबी द्वारा मुफ्त में लिया जाएगा। आवेदक, यूटी चंडीगढ़ के भीतर अपने निवास से दस्तावेजों के संग्रह के लिए हेल्प लाइन नंबर 7657977813 पर भी अनुरोध कर सकता है।
आवेदकों को हिदायत दी गई है कि संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्व-सत्यापित फोटोकॉपी ही पर्याप्त होगी। सत्यापन के उद्देश्य से मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होने पर, सीएचबी आवेदक को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा और सत्यापन के तुरंत बाद उसे वापस कर दिया जाएगा। आम तौर पर, सीएचबी संपत्ति के मूल दस्तावेजों को नहीं रखेगा। हालांकि, असाधारण मामलों में जहां संपत्ति के मूल दस्तावेजों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, एक लिखित रसीद जारी की जाएगी जिसमें प्रत्येक मूल दस्तावेज का विवरण और उसे बनाए रखने के कारणों का उल्लेख होगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान, आवेदक को सीएचबी कार्यालय में कहीं दूसरी जगह जाने को नहीं कहा जाएगा। कुछ अपरिहार्य और वास्तविक कारण होने पर ऐसा किया जा सकता है। इस मामले में भी आवेदक को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का दौरा करने से पहले, विशिष्ट कारणों के साथ सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। प्रतिष्ठित दस्तावेज़ लेखकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को ई-सेवाओं की प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।