Notice to the Central Animal Welfare Board in the matter of freeing Shimla from the menace of monkeys

शिमला में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस किया जारी

Notice to the Central Animal Welfare Board in the matter of freeing Shimla from the menace of monkeys

Notice to the Central Animal Welfare Board in the matter of freeing Shimla from the menace of monkey

शिमला:शिमला में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (HP High Court) ने केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने बंदरों और लावारिस कुत्तों से निजात पाने के लिए राज्य सरकार को तिरूमाला तिरूपति संस्थान से संपर्क साधने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने बंदरों के खतरे का सफलतापूर्वक उन्मूलन किया है। अदालत ने टुटू के पास बंदरों के आतंक से युवती की मौत पर कड़ा संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय सहित प्रधान सचिव वन, उपायुक्त शिमला, आयुक्त नगर निगम और डीएफओ वन्य जीव को प्रतिवादी बनाया गया है।

कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) के सचिव, फरीदाबाद, हरियाणा के माध्यम से शिमला शहर में बंदरों के खतरे से निपटने के लिए सुझाव देने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि तिरुपति मंदिर परिसर में बंदरों के खतरे का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े समय समय पर दिए आदेशों की स्टेट्स रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।