अब तक ITR फाइल नहीं की? तो तुरंत करें यह काम, आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR फाइल करने की तारीख़

अब तक ITR फाइल नहीं की? तो तुरंत करें यह काम, आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR फाइल करने की तारीख़

इनकम टैक्स रिटर्न या ITR एक ऐसा फार्म है जिसमें एक व्यक्ति अपने 1 साल की इनकम और भुगतान किए जाने वाले टैक्स के बारे में जानकारी देता है।

 

ITR Due Date Extension: आयकर विभाग में भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। जिन व्यक्तियों ने समय सीमा पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल कर दिया है वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि विलंबित आईटीआर वह होता है, जब व्यक्ति ने समय सीमा पर या उससे पहले कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया हो और मूल समय सीमा बीत जाने के बाद आईटीआर दाखिल करना चाहता हो।

 

क्या होता है ITR?

 

इनकम टैक्स रिटर्न या ITR एक ऐसा फार्म है जिसमें एक व्यक्ति अपने 1 साल की इनकम और भुगतान किए जाने वाले टैक्स के बारे में जानकारी देता है। आमतौर पर यह अवधि 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होती है। आयकर विभाग ने कुछ अधिनियमों का हवाला देते हुए कहा है कि आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़कर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। आयकर विभाग ने यह भी कहा कि इस समय सीमा के अंदर व्यक्ति अपने लेनदेन आए और इन सब से जुड़ी जानकारी की दोबारा जांच कर सकते हैं ताकि सही तरीके से संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सके।

 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इसके अलावा हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी को 87A कर छूट मामले में फैसला आने तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। 20 दिसंबर 2024 के आदेश में मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम राहत के तौर पर प्रतिवादी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिनियम की धारा 119 के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उन करदाताओं के संबंध में आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग की नियत तारीख को बढ़ाया जाता है। जो 31 दिसंबर 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है उन्हें कम से कम बढ़कर 15 जनवरी 2025 तक करना।