Non-Bailable Warrant Issued Against Additional SP: बागपत के एडिशनल SP मनीष मिश्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप
Non-Bailable Warrant Issued Against Additional SP
गाजियाबाद। Non-Bailable Warrant Issued Against Additional SP: अदालत ने बागपत में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस अधिकारी पर गाजियाबाद में तैनाती के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मामले में गवाही देने के लिए उपस्थित न होने का आरोप है। पॉक्सो कोर्ट से गुरुवार को यह समन जारी किया गया है।
अदालत के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा पूर्व में गाजियाबाद में एसपी सिटी तथा क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात रहे हैं। उसी दौरान 15 सितंबर 2016 को सिहानी गेट के एक मोहल्ले के पार्क में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता के परिजनों ने 16 सितंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी परविंदर को पॉक्सो अधिनियम एवं दुष्कर्म की धाराओं में जेल भेज दिया था। इसका केस पॉक्सो कोर्ट में चल रहा है। लोक अभियोजक ने बताया कि इस केस की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वितीय मनीष कुमार मिश्रा कर रहे थे। इस मामले में केस की सुनवाई के लिए मुख्य गवाह के रूप में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वितीय को अदालत से कई बार समन देकर बयान दर्ज कराने को कहा गया, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए।