8 मई को मोहली के इन इलाकों में लागू रहेगा नो-फ़्लाइंग/नो-ड्रोन ज़ोन
- By Kartika --
- Monday, 08 May, 2023
ज़िला मेजिस्ट्रेट ने किया नो फ़्लाइंग जोन का ऐलान
एस.ए.एस. नगर : 8 मई, 2023: (कार्तिका सिंह/अर्थ प्रकाश) :: No Flying/No Drone zone in following areas of SAS Nagar
ज़िला मेजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिशनर श्रीमती आशिका जैन (DC Aashika Jain) ने क्रिमिनल कोड प्रोसीजर 1973 की सेक्शन 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सुरक्षा एवं अमन कानून की स्थिति के मद्देनज़र एस.बी.एस, अंतर्राष्ट्री एयरपोर्ट, एस.ए.एस नगर और इसके साथ लगते 5 किलोमीटर रेडियस के इलाके को नो-ड्रोन एवं नो-फ़्लाई जोन घोषित करते हुए किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।
हवाबाज़ी/डिफेंस विभाग द्वारा स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा नियम
हुक्म ज़ारी करते हुए ज़िला मेजिस्ट्रेट ने बताया कि इस एरिया में किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को उड़ने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी। इसके साथ ही ये हुक्म डिफेंस विभाग द्वारा स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। ये हुक्म 8 मई 2023 तक लागू रहेंगें।