पंजाब से सिद्धू की रिहाई पर बड़ी खबर; जेल से इस दिन रिहा हो सकते हैं गुरु, Coming Soon के पोस्टर्स भी लग गए
Navjot Sidhu Release From Jail News Latest Updates
Navjot Sidhu Release From Jail News: पटियाला जेल (Patiala Jail) में बंद पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि, अप्रैल के पहले सप्ताह में नवजोत सिद्धू की जेल से रिहाई हो सकती है। बतादें कि, पूरी सजा के दौरान सिद्धू ने कोई भी छुट्टी नहीं ली। इसका उन्हें फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही सिद्धू का व्यवहार भी जेल में काफी अच्छा रहा। बताया जा रहा है, सिद्धू के आने से पहले उनके Coming Soon के पोस्टर्स भी लग गए हैं।
26 जनवरी को आते-आते रह गए
आपको यह भी मालूम रहे कि, इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली थी। सिद्धू की रिहाई की जोरशोर से चर्चा रही। मगर एन मौके पर पूरी बात सिर्फ चर्चाओं में ही रह गई और सिद्धू रिहा नहीं हो पाए। इसके पीछे यह भी कहा जाता है कि, 26 जनवरी को रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट को पंजाब कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। वहीं यह भी माना जाता है कि इस लिस्ट में सिद्धू का नाम भी नहीं था। फिलहाल सिद्धू की रिहाई पर सस्पेंस बरकार है।
पंजाब की राजनीति में सिद्धू को लेकर सरगर्मी बढ़ी
सिद्धू की रिहाई का तो पता नहीं लेकिन उनकी रिहाई की खबर पर ही पंजाब की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। सिद्धू समर्थकों में खुशी का माहौल है और साथ ही बदलाव की अटकलें भी तेज हैं। चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नवजोत सिद्धू को बड़ी भूमिका मिल सकती है। फिलहाल तो अब देखना यह होगा कि, सिद्धू के लौटने पर पंजाब कांग्रेस के अंदर क्या बदलाव होता है?
20 मई से पटियाला जेल में बंद हैं सिद्धू
नवजोत सिंह सिद्धू 20 मई से पटियाला जेल में बंद हैं। सिद्धू ने करीब 34 साल पुराने एक रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट से एक साल की सजा मिलने के बाद खुद को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद उन्हें पटियाला जेल में लाकर बंद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्धू को पटियाला जेल में बैरक नंबर 10 में रखा गया है और क्लर्क का काम दिया गया है।
1988 का है रोडरेज मामला
बतादें कि, रोडरेज का यह पूरा मामला दिसंबर 1988 का है। जब पटियाला में सिद्धू की सड़क पर एक बुजुर्ग से झड़प हो गई थी। बताया जाता है कि इस झड़प में मारपीट हुई और जिसके बाद उस बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। जहां, इस मामले में पटियाला पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था. जिसके बाद इस मामले में पहले निचली अदालत में सुनवाई चली। जहां से सिद्धू बरी हो गए। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी।
बतादें कि, इस दौरान सिद्धू भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। वहीं सजा के बाद सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले का चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन बाद में पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सिद्धू की मुश्किलें फिर बढ़ा दीं और अब नतीजा यह रहा कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुना दी। जो सजा वह अब काट रहे हैं।
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