मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी; कहा- लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जेल से बाहर आने दीजिए, फैसला क्या होगा?
Manish Sisodia Interim Bail Plea In Delhi Rouse Avenue Court
Manish Sisodia Interim Bail Plea: शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) को लेकर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की है कि उन्हें लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए।
मसलन, सिसोदिया जेल से बाहर आकर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं। हालांकि, मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। इसका फैसला कोर्ट की सुनवाई में कुछ देर बाद सामने आ जाएगा। यहां आपको बता दें कि, सिसोदिया द्वारा शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई दोनों केस में अंतरिम जमानत मांगी गई है।
CBI केस में 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया। वहीं इस समय सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ाई गई है।
ED केस में 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
सीबीआई के अलावा ईडी के केस में भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। ईडी के केस में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा रखी है। मनीष सिसोदिया ने ईडी केस के संबंध में नियमित जमानत याचिका भी राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में दाखिल की हुई है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाल ही में सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत देने का विरोध किया था। अब सिसोदिया की इस जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है।