जेल से बाहर आते ही एक्शन में मनीष सिसोदिया; आवास पर बुलाई आम आदमी पार्टी की अहम बैठक, AAP के सभी बड़े नेता होंगे शामिल
Manish Sisodia Called Aam Aadmi Party Meeting Sunday Evening News
Manish Sisodia News: लगभग 17 महीनों के बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया एक बार फिर सियासत में एक्टिव हो चुके हैं और एक्शन में नजर आ रहे हैं। सिसोदिया ने रविवार शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि, मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित आवास पर ही यह बैठक होगी। जिसमें आप के सभी बड़े नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। जानकारी दी जा रही है कि, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सिसोदिया ने यह बैठक आयोजित की है। सिसोदिया अपनी अध्यक्षता में चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीतिक चर्चा करेंगे।
केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही AAP के सबसे बड़े नेता
जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जेल जाने से पहले सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम थे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री होने के साथ कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन जेल जाने पर सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद के साथ-साथ सभी मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि, मनीष सिसोदिया के साथ-साथ संजय सिंह की भी पार्टी की कमान संभालने में अहम भूमिका है। मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर नहीं आए थे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता होने पर संजय सिंह ने ही पार्टी के कमान अपने हाथ में ली थी। इसके साथ ही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पार्टी में सक्रिय होती नजर आईं।
9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दी जमानत
दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई। वहीं जमानत मिलने के बाद सिसोदिया लगभग 17 महीनों (करीब 1.5 साल) बाद जेल से बाहर आ पाए। हालांकि जेल से बाहर आने पर सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को पूरी तरह से आजादी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर कुछ शर्तें लागू की हैं। जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सिसोदिया को इन शर्तों का पालन करना होगा।
देश से बाहर नहीं जा सकेंगे मनीष सिसोदिया
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को आदेश दिया है कि, वह अपना पासपोर्ट जमा कर दें। वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा है कि, मनीष सिसोदिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें और मामले के संबंध में बयानबाजी न की जाए। हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मुख्यमंत्री ऑफिस या सचिवालय जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। जबकि ED और सीबीआई की तरफ से मांग की गई थी कि सिसोदिया के मुख्यमंत्री ऑफिस या सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से इंकार कर दिया।
26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया। जिसके बाद सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा गया। मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रखी है।