Make the most of welfare schemes: मुख्य सचिव ने व्यापारियों से किया आह्वान, उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं

Make the most of welfare schemes: मुख्य सचिव ने व्यापारियों से किया आह्वान, उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं

Make the most of welfare schemes

Make the most of welfare schemes: मुख्य सचिव ने व्यापारियों से किया आह्वान, उनके लिए चलाई जा रही कल्

मुख्य सचिव ने की हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की प्रबंधक समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता

चंडीगढ़, 22 अगस्त – Make the most of welfare schemes: हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने व्यापारियों का आह्वान(merchants call) किया कि वे राज्य सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के दृष्टिगत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत व्यापारियों को दुर्घटना में मृत्यु होने या विकलांग होने तथा उनकी संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाता है।  

मुख्य सचिव आज यहां हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की प्रबंधक समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 9 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

Make the most of welfare schemes: अनुरूप उपरोक्त योजनाओं को सु‌व्यवस्थित

श्री कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की घोषणाओं के अनुरूप उपरोक्त योजनाओं को सु‌व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। इस न्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर इनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि व्यापारी इन योजनाओं से अवगत हो सकें और पूर्ण रूप से इनका लाभ उठा सकें। 

उन्होंने बताया कि न्यास द्वारा मुख्यमंत्री ‌हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जा रही है। इसके तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों (नियमित तथा अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारी) को दुर्घटना के दौरान मुत्यु होने पर 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, ग्रुप सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों, जो हाई रिस्क के कार्य करते हैं, को दुर्घटना के दौरान मुत्यु होने पर 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इनमें फायरमैन, सीवरमैन, लाईनमैन तथा सहायक लाईनमैन भी शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर व्यापारी अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। इस पोर्टल का औप‌चारिक उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा।

इसके अलावा, न्यास हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री ‌हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने, स्थाई दिव्यांग होने अथवा शारीरिक अंग का नुकसान होने के मामले में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके लिए व्या‌पारियों को 10 रुपये प्रति लाख की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 

इसी प्रकार, न्यास द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को लागू किया जाएगा, इसके तहत व्यापारी का सामान चोरी होने और आग लगने से नुकसान आदि के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

Make the most of welfare schemes: योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ प्रदेश के कारोबारियों को बीमा की सुरक्षा देना

मुख्य सचिव ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ प्रदेश के कारोबारियों को बीमा की सुरक्षा देना ही नहीं है, बल्कि उनके व्यापार को बढ़ावा देना भी है। बहुत से व्यापारी दुर्घटना की आशंका से व्यापार नहीं करते। दुर्घटना बीमा योजना से उनका भरोसा बढ़ेगा और वे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बजट 2022-23 के अभिभाषण में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 3 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। इसे भी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। 

बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री पंकज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।