दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, CBI को मिली केस चलाने की मंजूरी

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, CBI को मिली केस चलाने की मंजूरी

Delhi Excise Policy Case

Delhi Excise Policy Case

नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसे कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) और आप विधायक दुर्गेश पाठक (AAP MLA Durgesh Pathak) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। यह दलील विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की।

मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त को खत्म होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को मामले में केजरीवाल और पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले में पहले ही सीबीआई को जांच की मंजूरी मिल चुकी है।

Delhi Excise Policy Case: शुक्रवार को भी नहीं मिली राहत

बता दें, अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में गिरफ्तारी पर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने मामले में और वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध (Opposition to Kejriwal's bail) किया था।

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