Kullu's Charodnala Animal Dispensary will not be shifted, High Court bans it

कुल्लू का छरोड़नाला पशु औषधालय नही होगा शिफ्ट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Kullu's Charodnala Animal Dispensary will not be shifted, High Court bans it

Kullu's Charodnala Animal Dispensary will not be shifted, High Court bans it

शिमला:हाईकोर्ट ने पशु औषधालय को कुल्लू जिला छरोड़नाला से शिफ्ट करने के मामले में स्थगन आदेश पारित कर दिए हैं। कोर्ट ने विद्या देवी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार अक्टूबर 1999 से पशु औषधालय छरोड़नाला में चल रहा है लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे अप्पर सरसाड़ी को शिफ्ट करने के आदेश पारित कर दिए हैं। जिस कारण वहां के स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अप्पर सरसाड़ी से छरोड़नाला की दूरी 8 किलोमीटर है। जबकि जल्लूग्रां स्थित पशु चिकित्सालय अप्पर सरसारी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

अप्पर सरसाड़ी 8 किलोमीटर से भी अधिक दूर पड़ेगा

लोगों को अपने पशुओं की चिकित्सा के लिए छरोड़नाला से अपर सरसाड़ी तक 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। इसके अलावा छरोड़नाला पशु औषधालय में भरैण, छेंऊर, रतोचा पंचायतों के लोअर एरिया के कई गांवों के लोग पशु को उपचार के लिए लाते हैं। कई इलाकों के लिए अप्पर सरसाड़ी 8 किलोमीटर से भी अधिक दूर पड़ेगा। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि उक्त मामले में स्थगन आदेश पारित किया जाना कानूनी तौर पर वाजिब होगा। इसलिए मामले की आगामी सुनवाई तक प्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त मामले पर स्थगन आदेश पारित कर दिए। राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है।