अगर आपको भी पेंशन स्कीम के लिए करना है EPFO में अप्लाई, तो पहले इस सर्कुलर के बारे में ठीक से जान लीजिए
- By Sheena --
- Tuesday, 25 Apr, 2023
Know about the Higher EPS Pension new circular method here
Higher EPS Pension: अगर आप ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपके पास आखिरी मौका है। हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है। ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई है। ईपीएफओ ने नए सर्कुलर में तीन प्वांइट को स्पष्ट किया है, जिससे लोगों को कोई समस्या न हो।
UPI Credit Card Link: इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके क्रेडिट कार्ड को UPI आईडी से करें लिंक
डेटा में मिसमैच होने पर क्या होगा
ये संभावना है कि ईपीएफओ में जो डेटा दर्ज है, और एंप्लॉयर या एंप्लाई ने जो डेटा जमा किया है उसमें समानता ना हो या कुछ बातें अलग हों। सर्कुलर में साफ बताया गया है कि अगर डेटा मिसमैच होता है तो ईपीएफओ इसकी जानकारी एंप्लॉयर या एंप्लाई को दे देगा और उन्हें एक महीना इस जानकारी को ठीक करने के लिए दिया जाएगा।
सही जानकारी देने के लिए एक महीने का समय
EPFO के पास उपलब्ध जानकारी यदि एम्पलायर और कर्मचारी की तरफ से दी गई जानकारी से नहीं मिलती है तो EPFO की तरफ से नियोक्ता और कर्मचारी को इसकी जानकारी दी जाएगी। सही जानकारी मुहैया कराने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म नियोक्ता की तरफ से अप्रॅूव नहीं होने की स्थिति में नियोक्ता को अतिरिक्त सबूत उपलब्ध कराने का मौका दिया जाएगा। यह अवसर भी एक महीने के लिए दिया जाएगा। इस बारे में कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों को जानकारी दी जाएगी।
पीएनबी ने जारी किया अलर्ट! ग्राहक भूलकर भी इस लिंक पर न करें क्लिक, खाता हो जाएगा खाली
अगर जॉइंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करना सही है
अगर जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म एंप्लॉयर से रिजेक्ट हो जाता है तो सर्कुलर के मुताबिक एंप्लॉयर या एंप्लाई को गलती सुधारने के लिए मौका मिलेगा जिससे वो जमा सबूतों या किसी गलतियों को सही कर सकें। चाहे वो एंप्लॉयर की तरफ से हो या एंप्लाई/पेंशनर की तरफ से हो- इसको सही करने के लिए दोनों को एक महीने का समय दिया जाएगा और उन्हें इस बाबत जानकारी भी दी जाएगी।
ई-पास बुक सेवा ठप
EPFO की ई-पासबुक सेवा सुविधा पिछले कुछ दिनों से ठप है। यूजर शिकायत कर रहे हैं कि वे पिछले कुछ दिनों में अपनी ई-पासबुक प्राप्त नहीं कर पाए हैं और EPFO की वेबसाइट और इसके उमंग एप्लिकेशन की विशेषताएं काम नहीं कर रही हैं। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा की है। ई-पासबुक एक दस्तावेज है जिसमें आपके EPF और EPS खातों के बारे में सारी जानकारी होती है। इधर EPFO ने रकम जमा कराने वाले सदस्यों से माफी मांगी है और कहा है कि संबंधित टीम स्थिति की जांच कर रही है। सुधार के कुछ समय दें। जब लोगों ने EPFO के ट्विटर पेज को शिकायत के साथ टैग किया, तो EPFO ने तुरंत जवाब दिया, 'स्थिति को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा।'
कौन कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए अप्लाई
जो एंप्लाई हायर पेंशन के लिए ईपीएस में पहले से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं। जो एंप्लाई ईपीएफ/ईपीएएस के मेंबर हैं पर 1 सितंबर 2014 से पहले हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने से चूक गए थे, वो भी इस विकल्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं।