बड़ी खबर: केजरीवाल को कोर्ट से तगड़ा झटका, तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजे गए सीएम

बड़ी खबर: केजरीवाल को कोर्ट से तगड़ा झटका, तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजे गए सीएम

Arvind Kejriwal CBI Remand

Arvind Kejriwal CBI Remand

नई दिल्‍ली: Arvind Kejriwal CBI Remand: कथ‍ित शराब घोटाला मामले में द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने उन्‍हें तीन दिन की सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है. अब वे त‍िहाड़ जेल नहीं, बल्‍क‍ि कोर्ट से सीधे सीबीआई के दफ्तर जाएंगे. जहां तीन दिन तक उनसे पूछताछ की जाएगी. सीबीआई ने आज सुबह ही उन्‍हें ग‍िरफ्तार क‍िया था और कोर्ट से 5 द‍िन की रिमांड मांगी थी. लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन की रिमांड मंजूर की. अब 29 जून को एक बार फ‍िर उनकी कोर्ट में पेशी होगी.

अरविंद केजरीवाल की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्‍यू कोर्ट में बुधवार को खूब  हंगामा हुआ. सीबीआई ने कह द‍िया क‍ि केजरीवाल ने अपने बयान में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल द‍िया है. इस पर मुख्‍यमंत्री ने टोका और कोर्ट से अनुमत‍ि लेकर कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. कोर्ट चाहे तो मेरे बयान को पढ़ सकती है. झूठी खबरें चलाई जा रही हैं. तब जज ने केजरीवाल का बयान पढ़ा और साफ किया कि उनके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसी तरह, सुनवाई के दौरान गर्मी और भीड़ के कारण CM केजरीवाल की तबियत नासाज हो गई. केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनका शुगर लेवल कम हो रहा है. क्या वो कुछ खा-पी सकते हैं. कोर्ट ने उन्हें तुरंत दूसरे कमरे में ले जाने और कुछ खाने पीने का इंतजाम करने के निर्देश दिए. कुछ देर बाद CM वापस कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो गए.

डेढ़ घंंटे पूछताछ के बाद ग‍िरफ्तार

इससे पहले कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने केजरीवाल से तिहाड़ जेल में तकरीबन डेढ़ घंटे तक पूछताछ की थी. उनका बयान दर्ज क‍िया, और सुबह होते-होते केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्‍यू कोर्ट में पेशी के ल‍िए पहुंच गई. जज अमिताभ रावत के सामने केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी क‍ि 20 जून 2024 को जब निचली अदालत ने जमानत दी, तो अब सीबीआई को द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की जरूरत क्‍यों है. अगर उनके पास केजरीवाल के ख‍िलाफ सबूत थे, तो पहले ग‍िरफ्तार क्‍यों नहीं क‍िया?

बताया पहले क्‍यों ग‍िरफ्तार नहीं क‍िया

जवाब में सीबीआई ने कहा क‍ि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के ल‍िए अंतर‍िम जमानत दी थी. अगर ऐसे में हम उन्‍हें ग‍िरफ्तार करते या ह‍िरासत में लेते तो वह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा होता. सीबीआई ने कहा, हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे. उनका कहना है कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे. उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है.