Jacqueline Fernande Case: पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन फर्नांडिज को मिली बड़ी राहत, देखिये क्या हुआ ऐसा...
Jacqueline Fernande Case
Jacqueline Fernande Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 नवंबर तक अंतरिम राहत दी। 200 करोड़ के इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर और अन्य शामिल हैं। नियमित जमानत और अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने ईडी को सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट को बॉलीवुड एक्ट्रेस की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी। जैकलीन को मामले में सुनवाई की आखिरी तारीख को अंतरिम जमानत दी गई थी। फर्नांडीज सुनवाई के लिए अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ अदालत में पेश हुईं। ईडी को स्टार की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के अदालत के आदेश के बाद अंतरिम जमानत दी गई थी।
17 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत में चंद्रशेखर के खिलाफ मामले में जांच एजेंसी द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र में फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि "जांच के दौरान, जैकलीन फर्नांडीज के बयान 30 अगस्त, 2021 को दर्ज किए गए थे और 10 अक्टूबर, 2021। इस बीच, फर्नांडीज ने "सुकेश के साथ डिजाइन की एकता" से इनकार किया और कहा कि वह खुद कॉनमैन और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए परिस्थितियों और आपराधिक कृत्यों का शिकार थी।
जैकलीन ने याचिका में कहा है कि भले ही उसने उपहार स्वीकार करने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन कभी भी उसे नहीं पता था कि अपराध की आय थी। गिफ्ट के मामले में एक्ट्रेस को हमेशा गुमराह किया जाता था। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या उसके चार्जशीट की कॉपी सभी आरोपियों को सौंप दी गई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने को कहा है.