जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना सही या गलत? सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
ARTICLE 370 in Jammu Kashmir
नई दिल्ली। ARTICLE 370 in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर (सोमवार) की सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं।
पांच सितंबर को रखा गया था फैसला सुरक्षित
शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद पांच सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की थी।
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