क्या सोशल मीडिया पर 'अश्लील' पोस्ट को लाइक करना अपराध है; पढ़ें, HC का आदेश
Allahabad High Court
Allahabad High Court: सोशल मीडिया के जमाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने अपने एक फैसले में सुनवाई करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं है. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सोशल मीडिया में अश्लील सामग्री को रिपोस्ट या शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है. शुक्रवार को आगरा के मोहम्मद इमरान काजी के केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है.
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में अश्लील पोस्ट को साझा करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत आता है. यह पोस्ट करना इसका प्रसारण माना जाएगा. अश्लील पोस्ट को साझा करने वाले अथवा उसे दोबारा पोस्ट करने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मोहम्मद इमरान कई के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत और भारतीय दंड संहिता कितने धाराओं के साथ लंबित कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है.
अश्लील पोस्ट लाइक करने का चल रहा था केस
बता दें कि आगरा के मोहम्मद इमरान समेत कई पर एक अन्य व्यक्ति की पोस्ट को लाइक करने को लेकर मुकदमा चल रहा था. मोहम्मद इमरान के मोबाइल में सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर इस तरह की कोई सामग्री नहीं मिलने से मुकदमा रद्द करना पड़ा था. हाईकोर्ट की इस अहम टिप्पणी से आई टी एक्ट की धारा के अंतर्गत पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई पर पारदर्शिता आएगी.
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