इराक करने जा रहा है छोटी लड़कियों के लिए विवाह कानून में संशोधन, बच्चियों के जीवन को बनाएगी नर्क
Iraq New Law: जहां एक तरफ दुनिया भर में महिलाएं समान अधिकार, आजादी और खुद की तरक्की पर ध्यान दे रही हैं, वह खुद के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इराक की सरकार धर्म के बेड़ियों में महिलाओं को बांध कर उनके जीवन को नर्क बनाने की ओर बढ़ रहा हैं। इराक में धार्मिक कट्टरता के कारण कुछ ऐसे फैसले महिलाओं के लिए लिए जा रहे हैं, जिसका उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पढ़ने वाला है। तो चलिए पूरे विस्तार से जानते हैं कि इराक अपने कानून व्यवस्था में कौन सा संशोधन करने वाला है।
लड़कियों के लिए बदलेगा नियम
इराक एक नया कानून पारित करने के कगार पर है जो पुरुषों को युवा लड़कियों से शादी करने की अनुमति देगा। जिसमें सहमति की कानून उम्र 18 से घटकर 9 वर्ष कर दी जाएगी। शिया रूढ़िवादी बहुल इराक की संसद ने देश में व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा जिससे महिलाओं के अधिकारों को बड़ा झटका लग सकता है, जैसा कि तालिबान के शासन में देखा गया था। इराकी प्रतिनिधियों के साथ विधायक को चुनौती देने वाली राया फैक ने कहा कि यह कानून युवा लड़कियों की कम उम्र में शादी करने की अनुमति देगा और लगभग सभी पारिवारिक निर्णय धार्मिक अधिकारियों के हाथों में सौंप देगा।
धार्मिक कट्टरता का है परिणाम
इराकी प्रतिनिधियों के साथ विधायक को चुनौती देने वाली राया ने कहा की इराकी सरकार महिलाओं के लिए जो कानून लेकर आएगी वह उनके लिए एक आपदा है, यह कानून बाल बलात्कारों को वैध बना देगा। हालांकि राया ने यह भी हाइलाइट किया की मौजूदा सरकार सांप्रदायिक संघर्ष के परिणाम स्वरुप शिया मुसलमान धार्मिक बहुमत वाली सरकार है, जिसने पहले भी दो बार व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन करने का प्रयास किया। इनके सोच विचार सभी कट्टर हैं और महिलाओं के खिलाफ है। हालांकि इराकी महिलाओं ने भी इसका विरोध किया है। इस कानून का समर्थन करने वाले पुरुष अक्सर मर्दाना तरीके से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर नाबालिक से शादी करने में गलत क्या है? यह सोच काफी कट्टर धार्मिक प्रभाव का संकेत देता है।