इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी, 31 मई तक कर लें ये काम, नहीं तो चुकाना पड़ेगा ज्यादा टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी, 31 मई तक कर लें ये काम, नहीं तो चुकाना पड़ेगा ज्यादा टैक्स

PAN Aadhaar Link

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PAN Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चेतावनी जारी की है कि सभी टैक्सपेयर्स को अपना पैन और आधार कार्ड 31 मई, 2024 से पहले लिंक कर लेना चाहिए. यदि इस डेडलाइन तक आपने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) कार्ड को लिंक नहीं किया तो आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) या टीसीएस (TCS) चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि लोगों को शुक्रवार, 31 मई तक हर हाल में अपना पैन और आधार लिंक कर लेना होगा. आईटी डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस डेडलाइन से पहले यह काम निपटाकर आप ज्यादा टैक्स चुकाने से बच सकते हैं. इसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206AA और 206CC का भी उल्लेख किया गया है. 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इससे पहले सीबीडीटी (CBDT) ने भी सभी से अपील की थी कि वो अपना पैन और आधार आपस में लिंक करा लें. सीबीडीटी ने यह सर्कुलर 23 अप्रैल, 2024 को जारी किया था. इसमें पैन और आधार लिंक न कराने के खामियाजे भी बताए गए थे. इसमें बताया गया था कि लिंक न कराने की स्थिति में आपसे दोगुना टीडीएस और टीसीएस वसूला जा सकता है. 

आधार से लिंक नहीं 11.48 करोड़ पैन कार्ड

इनकम टैक्स की धारा 139AA के अनुसार, हर पैन कार्ड धारी को अपना आधार नंबर आपस में जोड़ना होगा. यदि आपने यह काम नहीं किया तो पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. 30 जून, 2023 के बाद कई पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिए गए थे. पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर जाकर पैन, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी. 29 जनवरी, 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है.