Income Tax Department Extends Deadline for Vivad Se Vishwas Scheme Until January 31 2025

आयकर विभाग ने "Vivad Se Vishwas Scheme" की डेडलाइन बढ़ाई, अब 31 जनवरी 2025 तक मिलेगा मौका

Income Tax Department Extends Deadline for Vivad Se Vishwas Scheme Until January 31 2025

Income Tax Department Extends Deadline for Vivad Se Vishwas Scheme Until January 31 2025

समय सीमा में बढ़ोतरी से मिलेगा राहत

आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) 2024 की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है। इस कदम से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया था। इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को कम राशि का भुगतान करके अपने tax विवादों को सुलझाने का अवसर मिलता है।

CBDT ने समय सीमा बढ़ाने का लिया निर्णय

आयकर विभाग के एक circular के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने विवाद से विश्वास योजना की धारा 97(2) के तहत समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना की धारा 90 के तहत, इस योजना की अवधि सिर्फ एक महीने बढ़ाई गई है, जो अब 31 जनवरी 2025 तक होगी।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ उन टैक्सपेयर्स को मिलेगा जिनके मामलों में विवाद चल रहे हैं या जो अपील दायर कर चुके हैं। इनमें वे मामले शामिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के सामने पेंडिंग हैं। सर्कुलर के अनुसार, 1 फरवरी 2025 या उसके बाद दाखिल की गई घोषणाओं के लिए टैक्सपेयर्स को विवादित टैक्स डिमांड का 110 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 22 जुलाई 2024 तक बकाया सभी अपीलें विवाद से विश्वास योजना के तहत पात्र होंगी।

वित्त मंत्री ने की थी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपने बजट भाषण में इस योजना का जिक्र किया था। जानकारी के अनुसार, लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद चल रहा है।