In view of the strike by truck operators, orders have been issued to sell limited quantities of petroleum products
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ट्रक आपरेटरों की हड़ताल के दृष्टिगत पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में बिक्री के आदेश जारी, आपातकालीन वाहनों को पेट्रोल-डिजल भरवाने में मिलेगी प्राथमिकता

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In view of the strike by truck operators, orders have been issued to sell limited quantities of petr

In view of the strike by truck operators, orders have been issued to sell limited quantities of petroleum products: नाहन। जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किये हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लिटर डिजल तथा दो हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए  हैं। इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लिटर डिजल तथा एक हजार लिटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लिटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फयूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोट वाहनों को पेट्रोलिय पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी डीलर पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और ब्लैकमार्किटिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

 

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