जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समाज के तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों को लोक अदालत पीठ का हिस्सा बनाया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समाज के तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों को लोक अदालत पीठ का हिस्सा बनाया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समाज के तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों को लोक अदालत पीठ का हिस्सा बनाया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समाज के तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों क

फतेहगढ़ साहिब 13 अगस्त 2022
 श्री निर्भाओ सिंह गिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहगढ़ साहिब ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहगढ़ साहिब और पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज जिला फतेहगढ़ साहिब और उप -मंडल स्तर की अदालतों में बड़े पैमाने पर एक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 11 लोक अदालतें थीं. जिसमें सभी प्रकार के संबंधित मामले जैसे संज्ञेय आपराधिक मामले, चेक बाउंस मामले, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद मामले, श्रम मामले, किराए से संबंधित दीवानी मामले, बैंक वसूली, राजस्व मामले, बिजली और पानी चलाने और पहले से लंबित मामले निर्णय के लिए रखा गया था, इस बार चेक बाउंस के मामले बड़ी संख्या में रखे गए थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहगढ़ साहिब के अध्यक्ष श्री निर्भाओ सिंह गिल ने कहा कि प्राधिकरण ने आज की लोक अदालत में समाज के तीसरे वर्ग को लोक अदालत की पीठ का हिस्सा बनाने का अनूठा प्रयास किया है और समाज एक है. इस खंड के लिए अच्छा है एक शांत संदेश देने का प्रयास किया गया था। इसमें फैमिली कोर्ट में मैडम सीरत की ड्यूटी भी शामिल थी, जो तीसरी कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं।
श्री निर्भाओ सिंह गिल ने आगे बताया कि आज की लोक अदालत में कुल 5393 मामलों में से 4780 मामलों का निपटारा कर 20 करोड़ का फैसला सुनाया गया. इस लोक अदालत में पक्षकारों और वकीलों ने भाग लिया।


श्री निर्भाओ सिंह गिल ने कहा कि इस लोक अदालत में मुख्य रूप से तय हुए मुकदमों में से 6 झगड़ने वाले विवाहित जोड़ों का सुलह कराकर उनका दाम्पत्य जीवन फिर से सुखमय हो गया. 10 साल पुराने फाँसी के मामले का निपटारा कर निपटारा कर दिया गया. इस अवसर पर श्रीमती मनप्रीत कौर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहगढ़ साहिब ने कहा कि आम जनता इस लोक अदालत में भाग लेकर अधिक से अधिक भाग लें क्योंकि इन लोक अदालतों के अनेक लाभ हैं और इनके बीच सुलह की स्थिति में न्यायालय शुल्क वापसी योग्य भी है और लोक अदालत का निर्णय भी अंतिम होता है।