हरियाणा में अब बिजली में परेशानी आने पर इधर उधर नही, करें उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पर संपर्क
हरियाणा में अब बिजली में परेशानी आने पर इधर उधर नही, करें उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पर संपर्क
पंचकूला, 23 अगस्त - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग (मंच और लोकपाल) के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जोन-1 पंचकूला एवं जोन-2 रोहतक की स्थापना की गई है। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 29 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला एवं रोहतक में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
-बिजली निवारण मंच की कार्यवाही 29 अगस्त को पंचकूला व रोहतक में
इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोन-1 पंचकूला के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल व यमुनानगर) तथा जोन-2 रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण /--
_शिकायतों के निवारण के लिए यूएचबीवीएन द्वारा जोनल फोरम गठित
उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर की गई गणना, प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।
उन्होंने दोनों जोनों के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 29 अगस्त को जोन-1 पंचकूला के सेक्टर-14, पंचकूला और जोन-2 रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।