Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट मिली ये बड़ी राहत
Imran Khan Toshakhana Case
Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य करार दिए गए इमरान खान के लिए राहत भरी खबर है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है। अदालत ने यह टिप्पणी देश के शीर्ष चुनाव निकाय द्वारा इमरान खान की अयोग्यता मामले की सुनवाई के दौरान की।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को 70 वर्षीय खान को अपनी संपत्ति छिपाने के मामले में तोशखाना मामले में अयोग्य घोषित कर दिया। अगले दिन इमरान ने ईसीपी के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) में चुनौती दी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि खान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है और वह खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में 30 अक्टूबर का चुनाव लड़ने के योग्य हैं।
यह पढ़ें: Imran Khan Case: इमरान खान के राजनीतिक भविष्य पर खतरा, पूर्व प्रधानमंत्री पर गिरी गाज
जब खान के वकील अली जफर ने आईएचसी के प्रशासनिक रजिस्ट्रार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद सुनवाई शुरू करने के लिए दबाव डाला, तो आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।" इस मामले में जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा कि आपत्तियां दूर होने के बाद अदालत याचिका पर सुनवाई करेगी और उन्होंने ईसीपी के फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. उन्होंने वकील को तीन दिन के भीतर याचिका पर आपत्तियां दूर करने का निर्देश दिया. ईसीपी का फैसला इमरान खान द्वारा तोशखाना से खरीदे गए राज्य उपहारों की बिक्री की प्रक्रिया का खुलासा करने में विफल रहने के बाद आया है।
वर्ष 1974 में स्थापित, तोशाखाना विभाग कैबिनेट विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत उच्च पदों और कार्यों के लोगों द्वारा प्राप्त मूल्यवान उपहारों को एकत्र करता है। इमरान खान को पिछले अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसे उन्होंने अपने खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली साजिश का हिस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि रूस पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसले के कारण साजिश रची गई थी। साल 2018 में इमरान सरकार सत्ता में आई थी.