Error in Registry: रजिस्ट्री में कोई कमी निकलती है तो उसके लिए रजिस्ट्री लिखने वाला जिम्मेदार होगा
Error in Registry: रजिस्ट्री में कोई कमी निकलती है तो उसके लिए रजिस्ट्री लिखने वाला जिम्मेदार होगा
मोहाली। Error in Registry: माल विभाग से सबंधित दस्तावेज व रजिस्ट्री आदि जो सब रजिस्ट्रार खरड़ के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन(registration) के लिये पेश होते है, उन्हें लिखने से पहले अच्छी तरह जांच करके सारे कागजात चैक करके ही अप्वाईंटमेंट(Appointment) ली जाए। अप्वाईंट लेने के बाद ही दस्तावेज(Document) व रजिस्ट्री आदि लिखी जाए, अधूरे लिखे जाने वाले दस्तावेज रजिस्ट्रर नही किये जाएंगे। यह बात सब रजिस्ट्रार खरड़ अमरजीत सिंह ने तहसील दफ्तर के मीटिग हाल में तहसील कंपलेक्स में रजिस्ट्री लिखने वाले तथा टाईपिस्टों(typists) की मीटिंग को संबोधित करते हुये प्रकट किये। उन्होनें कहा कि कई बार अप्वाईंटमेंट लेकर दस्तावेज लिए दिये जाते हैं परंतु जब यह दस्तावेज उनके दफ्तर में पेश होते हैं तो इनमें कई कमियां पाई जाती हैं।
Error in Registry: दफ्तर में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हाजिर
उन्होनें कहा कि वह अपने दफ्तर में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हाजिर रहते है और यदि किसी को रजिस्ट्री सबंधी कोई मुश्किल आती है तो वह उनके दफ्त़र में आकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होनें यह हिदायत भी की कि यदि कोई रजिस्ट्री लिख कर उनके दफ्तर में भेजता है और उसमें कमियां पाई जाती है तो इसके लिये रजिस्ट्री लिखने वाला जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाही भी की जा सकती है। उन्होनें कहा कि एक कनाल से ऊपर खेतीबाड़ी वाली जमीन तथा 1995 से पहले हुई रजिस्ट्री के लिये एनओसी की जरूरत नही है। इसके अलावा अन्य जमीन जायदाद की खरीद परो त करने के लिये एनओसी की जरूरत है। उन्होनें स्पष्ट किया कि रजिस्ट्री करवाने के लिये इस समय क्लर्क दविंदर सिंह, एडवोकेट नानक सिंह, गगनदीप सिंह सिद्व, गुरमुख सिंह मान, रणबीर चौधरी, मनप्रीत सिंह, केसर सिंह, हरमिंदर सिंह, नरेश कुमार, बहादुर सिंह, विक्रम सिंह समेत तहसील कंपलेक्स में काम करने वाले वकील, बसीका नवीस तथा टाईपिस्ट हैं।