शादी में खर्च करने के लिए EPFO से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसे, जानें- क्या हैं नियम?
EPFO Withdrawal For Marriage
EPFO Withdrawal For Marriage: शादी-विवाह में लोग खूब खर्च करते हैं. एक तो यह लोगों का शौक होता है, साथ ही कुछ मजबूरियां भी रहती हैं. ऐसे में शादी अपनी हो या बाल-बच्चों की, पैसों का प्रबंध करना अलग सिरदर्द बन जाता है. हालांकि अगर आप भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर (EPFO Subscribers) हैं तो आपका यह सिरदर्द बहुत हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ईपीएफओ इन मौकों के लिए भी एडवांस लेने या पहले ही पैसे निकालने की सुविधा देता है.
बड़े काम का है पीएफ का पैसा (pf money is of great use)
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) है. इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) मैनेज करता है. यह जीवन में अचानक सामने आई कई जरूरतों के समय में मददगार साबित होता है, साथ ही नौकरी से रिटायर होने के बाद के जीवन के लिए भी एक रकम की गारंटी सुनिश्चित करता है.
कोविड के दौरान दी ये राहत (This relief during the COVID-1)
ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को कई मौकों पर बड़ी राहत प्रदान करता है. जैसे अभी ही जब कोरोना महामारी आई थी, तब ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को कोविड एडवांस (EPF Covid Advance) की सुविधा दी थी. इसी तरह नौकरी चली जाए, तब भी आपको पीएफ से पैसे निकालने (PF Withdrawal) की सुविधा मिलती है. इसी तरह घर खरीदना हो या मरम्मत कराना हो, आपकी खुद की शादी हो या बाल-बच्चों की, आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं.
ईपीएफओ ने बताई ये बात (EPFO told this thing)
ईपीएफओ ने एक ताजा ट्वीट में शादी-विवाह के मौकों पर पीएफ से पैसे निकालने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. ईपीएफओ के ट्वीट के अनुसार, अगर सब्सक्राइबर की खुद की शादी है या भाई-बहन अथवा बेटा-बेटी की शादी है, तो इन मौकों पर ईपीएफओ मैरिज एडवांस की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत ब्याज के साथ अपने हिस्से के 50 फीसदी के बराबर रकम निकाली जा सकती है.
बस इन दो बातों का रखें ध्यान (just keep these two things in mind)
हालांकि ईपीएफओ मैरिज एडवांस (EPFO Marriage Advance) के तहत पीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है. ईपीएफओ ने इन शर्तों के बारे में भी बताया है. सबसे पहली शर्त यह है कि आप कम से कम सात साल से ईपीएफओ के मेंबर हों. इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि आप शादी और पढ़ाई-लिखाई को मिलाकर 3 बार से ज्यादा एडवांस की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि शादी-विवाह या पढ़ाई-लिखाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं.
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